संवैधानिक पदों पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब,पूछा- कब तक होगी नियुक्तियां
झारखंड हाईकोर्ट में लोकायुक्त सूचना आयोग और अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस ने पूछा कि अदालत ने सरकार से पूछा है कि पद रिक्त क्यों हैं और कब तक इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी।
राज्य ब्यूरो, रांची: झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ में लोकायुक्त, सूचना आयोग और अन्य संवैधानिक पद पर नियुक्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।
अदालत ने पूछा, कब तक होगी नियुक्ति
अदालत ने सरकार से पूछा है कि पद रिक्त क्यों हैं और कब तक इन पदों पर नियुक्ति की जाएगी? अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि यदि सरकार रिक्त पदों को भरने पर निर्णय नहीं लेती है तो अदालत इस पर सरकार को निर्देश जारी करेगी।
हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने दाखिल की है याचिका
इस मामले की अगली सुनवाई 19 अप्रैल को होगी। इस संबंध में हाई कोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन ने जनहित याचिका दाखिल की है। एडवोकेट एसोसिएशन की ओर से पक्ष रखते हुए अधिवक्ता नवीन कुमार ने अदालत को बताया कि राज्य में चार साल से लोकायुक्त, सूचना आयुक्तों और पुलिस शिकायत प्राधिकार सहित कई संवैधानिक पद खाली हैं।
प्रभावित हो रहा आयोग और कार्यालयों का काम
इन पदों के रिक्त रहने से आयोग और कार्यालयों का काम प्रभावित हो रहा है। लोकायुक्त और सूचना आयोग में हजारों आवेदन लंबित हैं। इनका निष्पादन नहीं हो रहा है। इससे लोगों को इन संस्थानों का लाभ नहीं मिल रहा है।
संवैधानिक पदों को सालों रिक्त रखना नियमों का उल्लंघन भी है। इन पदों को भरने के लिए सरकार को कई बार आवेदन दिया गया। सरकार की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गयी है। इसके बाद अदालत ने राज्य सरकार से जवाब मांगा है।