Jharkhand Cabinet: झारखंड सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन, होली से ठीक पहले सरकार ने लिए कई फैसले
झारखंड सरकार ने उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली में संशोधन किया है जिसमें दौड़ की दूरी को 10 किमी से घटाकर 1.6 किमी कर दिया गया है। पुरुषों को 6 मिनट और महिलाओं को 10 मिनट में यह दूरी पूरी करनी होगी। वहीं खनिजों पर सेस बढ़ाया और आंधी-तूफान हीट वेव को विशेष आपदा घोषित किया। मेडिकल छात्रों के लिए सेवा नियम और विभिन्न विकास कार्यों के फैसले भी लिए गए।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड में उत्पाद सिपाही नियुक्ति नियमावली को संशोधित कर दिया गया है। नई नियमावली में 10 किलोमीटर की दौड़ से मुक्ति मिल गई है। इन्हें सिर्फ एक मील (1.6 किमी) की दौड़ लगानी होगी। यह नियमावली आरक्षी, कक्षपाल एवं गृहरक्षकों के लिए भी प्रभावी होगी। नई नियमावली में पुरुषों को यह दूरी छह मिनट में पूरी करनी होगी तो महिलाओं के लिए 10 मिनट का समय दिया गया है।
दूसरी ओर, विकास कार्यक्रमों को रफ्तार देने व आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए भी राज्य सरकार ने उपाय कर लिए हैं। राजस्व बढ़ाने के लिए खनिज धारित भूमि पर सेस की दर को बढ़ा दिया गया है। कोयला पर सौ रुपये प्रति टन की दर को ढाई गुना बढ़ाकर 250 रुपये प्रति टन कर दिया गया है तो लौह अयस्क पर दर को चार गुना बढ़ाया गया है।
एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में राज्य सरकार ने प्रदेश में आंधी-तूफान और हीट वेव को विशेष आपदा घोषित कर दिया है। इसके बाद राज्य सरकार इन कारणों से होनेवाले नुकसान की भरपाई के लिए नियमानुसार मुआवजा भुगतान कर सकेगी। बुधवार को राज्य कैबिनेट की बैठक में कुल 31 मामलों पर सहमति प्रदान की गई।
उत्पाद सिपाही भर्ती के क्रम में दौड़ लगानेवाले युवाओं में से 15 की मौत हो जाने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर नियमावली बदलने का निर्णय लिया गया था। नई नियमावली में दौड़ के लिए दूरी को कम कर दिया गया है तो समय भी इसी के अनुरूप है। गृह विभाग के नए प्रस्ताव को कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई है।
राज्य सरकार ने विकास कार्यों व आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए खनिजाें पर सेस की दर को बढ़ाने का निर्णय लिया है। खनिज धारित भूमि उपकर अधिनियम के संशोधित प्रारूप के अनुसार राज्य सरकार को खनिजों पर निम्न प्रकार से सेस मिलेंगे:
- कोयला : 250 रुपये प्रति टन
- लौह अयस्क : 400 रुपये प्रति टन
- बाक्साइट : 116 रुपये प्रति टन
- लाइमस्टोन : 40 रुपये प्रति टन
- सोना : लंदन बुलियन मार्केट में दर का दो प्रतिशत
- तांबा : लंदन बुलियन मार्केट में दर का 2.31 प्रतिशत
- लेड : लंदन बुलियन मार्केट में दर का 4.25 प्रतिशत
- ग्रेफाइट : 12.5 रुपये प्रति टन
- कायनाइट : 121 रुपये प्रति टन
- यूरेनियम : वार्षिक कंपेनसेशन राशि का एक प्रतिशत
आंधी-तूफान एवं हीट वेव को विशेष आपदा का दर्जा
राज्य कैबिनेट ने गृह विभाग के उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके अनुसार प्रदेश में आंधी-तूफान लू चलने की घटना को विशेष आपदा का दर्जा दिया गया है। इससे हुए नुकसान पर राज्य सरकार नियमानुसार मुआवजा की राशि दे सकती है।
झारखंड से मेडिकल में पीजी कर चुके छात्रों को सेवा नहीं देने पर एकमुश्त भुगतान के नियम में संशोधन
झारखंड में स्थापित सरकारी मेडिकल कालेजों में पीजी तक की पढ़ाई करने के गाद कम से कम तीन वर्ष देवा देने की शर्त को पूरा नहीं करनेवाले छात्रों के निए एकमुश्त 30 लाख रुपये लौटाने की शर्त को संशोधित कर दिया गया है। अब ऐसे चिकित्सकों को सेवाकाल के हिसाब से जुर्माना अदा करना होगा।
इसके अनुसार अगर कोई चिकित्सक राज्य के सरकारी अस्पतालों में 20 महीने की सेवा देने के बाद उच्च शिक्षा अथवा अन्य आवश्यकताओं के लिए झारखंड छोड़ना चाहता है तो उसे तीन साल में से बचे हुए महीनों के हिसाब से 1.25 लाख रुपये प्रतिमाह का भुगतान बॉन्ड राशि के रूप में करना होगा।
जैविक उद्यान में भगवान बिरसा की नौ फीट की प्रतिमा लगेगी
भगवान बिरसा जैविक उद्यान, ओरमांझी के परिसर में नौ फीट की प्रतिमा लगाने के प्रस्ताव को राज्य कैबिनेट ने स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके लिए राम सुतार आर्ट क्रिएशंस प्राइवेट लिमिटेड को मनोनयन के आधार पर काम आवंटित किया गया है। कंपनी को इसके लिए 25 लाख रुपये का भुगतान किया जाएगा। इसके साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकानों में ई-पास मशीनों के माध्यम से खाद्यान्न वितरण की प्रक्रिया को सभी दुकानों के लिए सुनिश्चित किया गया है।
इसके लिए मेसर्स लिंकवेल टेलीसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड एवं मेसर्स इंटिग्रा माईक्रोसाफ्ट प्राइवेट लिमिटेड से आगामी आठ माह अथवा फोर जी नेटवर्क आधारित ई-पास मशीनों के अधिष्ठापन होने तक मशीनों के लिए सर्विस सपोर्ट प्राप्त करने हेतु अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
कैबिनेट के अन्य महत्वपूर्ण फैसले-
- हाई कोर्ट के आदेश के आलोक में हसनैन अख्तर की सेवा नियमित एवं सम्पुष्ट करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
- पूर्व मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, को जेपीएससी अध्यक्ष के पद पर नियुक्त किए जाने के उपरांत घटनोत्तर स्वीकृति प्रदान की गई।
- उत्तरवर्ती बिहार एवं झारखंड राज्य स्थित एकीकृत बिहार पंचायत राज वित्त निगम लिमिटेड के कर्मियों के बकाया वेतनादि के भुगतान की स्वीकृति दी गई।
- षष्ठम झारखंड विधान सभा के द्वितीय (बजट) सत्र, 2025 में राज्यपाल के अभिभाषण पर मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
- झारखंड राज्य के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन संचालित आश्रम विद्यालयों/पीवीटीजी आवासीय प्राथमिक विद्यालयों/ अनुसूचित जनजाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों / अनुसूचित जाति आवासीय प्राथमिक विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की अवधि विस्तारित करने की स्वीकृति दी गई।
- झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम व निवारण के उपाय) अधिनियम, 2023 की धारा-26 के अन्तर्गत अपर न्यायायुक्त-1, रांची के न्यायालय को विशेष न्यायालय का दर्जा दिया गया है।
- अरविंद कुमार बलदेव प्रसाद, मुख्य विद्युत अभियंता के सचिव प्रावैधिक ऊर्जा विभाग, को स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर कैंसर के इलाज पर हुए व्यय 28 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।
- स्व. नागेन्द्र कुमार सिन्हा, भाप्रसे., तत्कालीन उप विकास आयुक्त, रामगढ़ को विशेष परिस्थिति में दिनांक-23.05.2023 को एयर एंबुलेंस द्वारा रांची से हैदराबाद ले जाने एवं उस पर हुए व्यय 14.52 लाख रुपये की प्रतिपूर्ति की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
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