Jharkhand Cabinet Decision: झारखंड में 50000 शिक्षकों का पद स्वीकृत, कैबिनेट में 38 प्रस्तावों को मंजूरी
Jharkhand Cabinet Decision झारखंड कैबिनेट की बैठक में आज कई अहम निर्णय लिए गए हैं। प्राथमिक शिक्षा उच्च शिक्षा समाज कल्याण और राशन कार्ड संबंधित महत्वपूर्ण फैसले इसमें शामिल हैं। सबसे बड़ा फैसला झारखंड में 50000 शिक्षकों की बहाली से संबंधित है। पढ़िए विस्तार से।

रांची, राज्य ब्यूरो। Jharkhand Cabinet Decision झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक बुधवार दोपहर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक में कुल 38 प्रस्तावों को हरी झंडी दी गई। सरकार ने जो सबसे बड़ा फैसला लिया है उसके अनुसार राज्य में अब पचास हजार शिक्षकों की बहाली होगी। इसके लिए पद सृजित करने का निर्णय लिया गया है। यानी कि आने वाले दिनों में अगर इतने शिक्षक बहाल कर दिए जाएंगे तो झारखंड के सभी प्राथमिक और मध्य विद्यालयों में पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध हो जाएंगे।
जानिए, इन प्रस्तावों को दी गई मंजूरी
- झारखंड के सभी प्रारंभिक स्कूलों में 50000 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया जाएगा।
- प्राथमिक स्कूलों में 20825 और मिडिल स्कूलों के लिए 29175 शिक्षकों का पद स्वीकृत किया गया है।
- रांची विश्वविद्यालय और बिनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय के नए डिग्री कालेजों के लिए सरकार ने क्रमश: 87- 87 पद स्वीकृत कर दिया है।
- झारखंड सरकार ने शिक्षा विभाग के एक अहम प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए शिक्षकों प्राचार्य के पद को भी स्वीकृति दे दी है।
- झारखंड कैबिनेट ने तय किया है कि 15 लाख की जगह अब 20 लाख लोगों का हरा राशन कार्ड बनेगा।
- हेमंत सोरेन सरकार ने कल्याण विभाग में प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी कर दी है। इसका लाभ झारखंड के छात्रों को मिलेगा।
- सरकार ने अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग के बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करने संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
- पहली से चौथी के बच्चों को 1500, पांचवी छठी के बच्चों को 1500, सातवीं आठवीं के बच्चों को 2500 और नवमी दसवीं के बच्चों को 4500 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी।
- सीएम सुकन्या योजना का नाम बदला दिया गया है। अब यह योजना सावित्री बाई फूले किशोरी सुकृति योजना के नाम से जानी जाएगी।
- कल्याण विभाग के पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति की नियमावली की स्वीकृति दे दी गई है।
- झारखंड के सिपाही हवलदार, सहायक अवर निरीक्षक, अवर निरीक्षक और निरीक्षक को मिलेगा मूल वेतन के समान 1 महीने का क्षतिपूर्ति अवकाश।
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