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    ऑनलाइन प्लेटफार्म पर काम करने वालों की हो गई बल्ले-बल्ले! हेमंत सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिए कई अहम फैसले

    Updated: Thu, 05 Jun 2025 08:50 AM (IST)

    झारखंड कैबिनेट ने गिग वर्कर्स के कल्याण के लिए विधेयक को मंजूरी दी जिससे कुरियर बॉय और टैक्सी ड्राइवर जैसे कर्मियों को लाभ होगा। नगर निकायों में जीएसटी निबंधन अनिवार्य किया गया है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पदों के पुनर्गठन से 24 करोड़ की बचत होगी। JSMDC में अब विभागीय सचिव अध्यक्ष होंगे। अन्य फैसलों में सड़क निर्माण जल आपूर्ति और अभियंत्रण महाविद्यालयों में नियुक्तियाँ शामिल हैं।

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    झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। फोटो- जागरण

    राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य कैबिनेट ने झारखंड प्लेटफार्म आधारित गिग वर्कर्स निबंधन और कल्याण विधेयक 2025 को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

    इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफार्म के सहारे काम करनेवाले कर्मियों के कल्याण के लिए एक कल्याण बोर्ड और कल्याण कोष की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हो जाएगा।

    ऐसे कर्मियों में कुरियर ब्वाय, टैक्सी ड्राइवर आदि को भी शामिल किया जा सकेगा। विधानसभा के अगले सत्र में इस विधेयक को पास कराने की तैयारी की जा रही है।

    इसके साथ ही ऑनलाइन प्लेटफार्म पर दिनरात काम करनेवाले कामगारों के सरकारी कल्याण योजनाओं का लाभ मिल सकेगा।

    कैबिनेट ने यह भी निर्णय किया है कि नगर निकायों में काम करनेवाले संवेदकों को स्थानीय स्तर पर जीएसटी का निबंधन होना अनिवार्य होगा। इससे जीएसटी की राशि राज्य के कोषागार में ही जमा होगी।

    राज्य कैबिनेट ने झारखंड खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार को राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त कराने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है।

    कैबिनेट ने तय किया है कि इसमें विभाग के सचिव पदेन अध्यक्ष होंगे और खान निदेशक पदेन प्रबंध निदेशक होंगे।

    सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में पद घटे, 24 करोड़ की बचत होगी

    राज्य सरकार ने सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के पदों के पुनर्गठन का निर्णय लिया है। कैबिनेट ने इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके तहत विभाग के 506 पदों को विलोपित करते हुए 36 नए पद सृजित किए गए हैं। इस फैसले से राज्य सरकार के 24 करोड़ रुपये की बचत होगी।

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    अन्य महत्वपूर्ण फैसले

    पाकुड़ - बरहरवा मुख्य पथ से पाली गगन पहाड़ी पश्चिम बंगाल बार्डर तक पथ को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए 40.39 करोड़ की स्वीकृति।

    झारखंड में लागू जल दर में भूतलक्षी प्रभाव से संशोधन के लिए स्वीकृति।

    अब खान निदेशक का क्षेत्राधिकार संपूर्ण झारखंड होगा। इसी प्रकार विभाग के अपर निदेशक का क्षेत्राधिकारी भी संपूर्ण झारखंड होगा। खान उपनिदेशक एवं सहायक खनन पदाधिकारी अपने क्षेत्राधिकार के अंदर काम कर सकेंगे।

    गढ़वा शहरी जलापूर्ति योजना के सुदृढ़ीकरण के लिए 59.71 करोड़ रुपये के पुनरीक्षित प्राक्कलन को तकनीकी स्वीकृति।

    मनोनयन के आधार पर राज्य रजिस्ट्रार और एनरोलमेंट एजेंसी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई-गवर्नेस विभाग एवं सीएससी-एसपीवी के मध्यम सरकारी परिसरों में आधार स्थाई पंजीकरण केंद्र की स्थापना के लिए एकरारनामा प्रारूप की स्वीकृति।

    नवनिर्मित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, बोकारो एवं गोड्डा में अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मापदंड के आलोक में शिक्षकों एवं आवश्यकतानुसार शिक्षकेत्तर कर्मियों के पद सृजन की स्वीकृति। यहां शिक्षकों के कुल पद 85-85 होंगे और शिक्षेत्तर कर्मियों की संख्या 125-125 होगी। इस योजना पर 41.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे।