IAS Pooja Singhal: कैंसिल नहीं होगी आईएएस पूजा सिंघल की पोस्टिंग, PMLA कोर्ट से मिली बड़ी राहत
झारखंड की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने ईडी की याचिका खारिज कर दी है जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से आईएएस पूजा सिंघल को कोई विभाग नहीं देने का आग्रह किया था। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।

जागरण संवाददाता, रांची। रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने ईडी की ओर से दाखिल उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें एजेंसी ने कोर्ट से यह आग्रह किया था कि आईएएस पूजा सिंघल (IAS Pooja Singhal) को कोई विभाग न दिया जाए। इस आदेश से पूजा सिंघल को बड़ी राहत मिली है।
ईडी और पूजा सिंघल की ओर से बहस पूरी करने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने यह माना है कि पूजा सिंघल को पोस्टिंग देने का अधिकार राज्य सरकार के पास है और कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगा।
ईडी ने याचिका में क्या कहा?
दरअसल, ईडी ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर यह कहा कि अगर पूजा सिंघल को राज्य सरकार किसी विभाग की जिम्मेदारी देती है तो वह अपने पद का दुरुपयोग कर केस को प्रभावित कर सकती हैं।
7 दिसंबर को रिहा हुईं थी पूजा सिंघल
पूजा सिंघल को दिसंबर महीने की सात तारीख को बीएनएस कानून के तहत जेल से रिहा किया गया है। हालांकि, वह अब भी मनी लॉन्ड्रिंग केस में अभियुक्त हैं, लेकिन कानूनी प्रविधानों के अनुसार जेल से बाहर रहने के दौरान उनका निलंबन खत्म किया जा चुका है। फिलहाल सरकार ने पूजा सिंघल को आईटी सचिव बनाया है।
क्या है पूजा सिंघल का मामला?
मनरेगा घोटाला की अभियुक्त पूजा सिंघल को ईडी ने 11 मई 2022 को गिरफ्तार किया था। इससे पहले पांच मई 2022 को ईडी ने पूजा सिंघल के 25 ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन सिंह के आवास और कार्यालय से 19.31 करोड़ रुपये की नकदी बरामद हुई थी।
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