असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति परीक्षा में सिर्फ JTET पास अभ्यर्थियों को मिलेगा रिजल्ट, JSSC ने माना SC का ऑर्डर
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) द्वारा आयोजित सहायक आचार्य भर्ती परीक्षा में सिर्फ JTET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट जारी होगा। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार इस परीक्षा में शामिल हुए CTET और अन्य राज्यों के TET उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं किया जाएगा। बताते चलें कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (Jharkhand Staff Selection Commission) द्वारा प्रारंभिक विद्यालयों में सहायक आचार्य के पदों पर नियुक्ति (Jharkhand Assistant Professor Bharti) के लिए आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में सिर्फ जेटेट (झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम निकलेगा। इस परीक्षा में सम्मिलित हुए सीटेट तथा अन्य राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का परिणाम जारी नहीं होगा।
राज्य सरकार तथा झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 30 जनवरी को पारित उस आदेश को लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 में सम्मिलित हुए सीटेट तथा दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए योग्य नहीं ठहराया है।
सीटेट एवं दूसरे राज्यों में टेट उत्तीर्ण ये सभी अभ्यर्थी झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश तथा राज्य सरकार द्वारा नियुक्ति नियमावली में संशोधन के बाद इस परीक्षा में सम्मिलित हुए थे।
SC ने निरस्त किया HC का आदेश
सर्वोच्च न्यायालय ने परिमल कुमार एवं अन्य बनाम राज्य सरकार एवं अन्य के मामले में 30 जनवरी को आदेश पारित कर झारखंड उच्च न्यायालय के उस आदेश को निरस्त कर दिया था, जिसमें सीटेट उत्तीर्ण और पड़ोसी राज्य के टेट पास झारखंड के अभ्यर्थियों को परीक्षा में सम्मिलित होने का आदेश दिया गया था।
झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने मंगलवार को सूचना जारी कर सर्वोच्च न्यायालय के उक्त आदेश की जानकारी दी है। साथ ही शीर्ष न्यायालय के आदेश की कॉपी को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करते हुए कहा है कि झारखंड प्रारंभिक शिक्षक प्रशिक्षित सहायक आचार्य संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा-2023 सर्वोच्च न्यायलय के इस आदेश से प्रभावित होगी।
बताते चलें कि जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थियों ने सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी।
जेपीएससी नियुक्ति घोटाले के सात अभियुक्तों की जमानत पर सुनवाई जारी
दूसरी ओर, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में जेपीएससी प्रथम सिविल सेवा भर्ती घोटाले के सात आरोपितों की ओर से दाखिल अग्रिम जमानत याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जो पूरी नहीं हो सकी। बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी।
मामले में जेम्स सुरीन, ज्योति कुमारी झा, सुषमा नीलम सोरेन, सीमा सिंह, मोहन लाल मरांडी, कामेश्वर नारायण एवं संतोष कुमार गर्ग की अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई है। रांची के पूर्व डीटीओ संजीव कुमार एवं राजीव कुमार की याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई। मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया है।
अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 24 फरवरी की तिथि निर्धारित की है। अनंत कुमार, हरिवंश पंडित, योगेंद्र प्रसाद, बिजय कुमार, अरविंद कुमार लाल, लखीराम बास्की, संजय पांडे, अंजना दास एवं कुमुदिनी टुडू ने भी याचिका दाखिल की है। इसमें से पांच की याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है।
बता दें कि सीबीआई कोर्ट ने 16 जनवरी को 47 अफसर सहित 74 लोगों के खिलाफ संज्ञान लेते हुए समन जारी किया है।
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