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    Hemant Soren : हाईकोर्ट से नहीं मिली जमानत तो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत, ED की गिरफ्तारी को बताया गलत

    Hemant Soren ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ दायर हेमंत सोरेन की याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने बीते 3 मई को फैसला सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया है। अब इसी आदेश के खिलाफ हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का रूख किया है। हेमंत ने ईडी की गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए कोर्ट में याचिका दाखिल की थी जिसे खारिज कर दिया गया।

    By Jagran News Edited By: Arijita Sen Updated: Mon, 06 May 2024 03:47 PM (IST)
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    हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हेमंत सोरेन।

    एजेंसी, नई दिल्‍ली। Hemant Soren : पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) ने कथित भूमि घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाले उनके आवेदन को खारिज करने के झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश के खिलाफ सोमवार को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का रुख किया।

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    हेमंत सोरेन की तरफ से वरिष्‍ठ अधिवक्‍ता कपिल सिब्‍बल (Kapil Sibal) पेश हुए। उन्‍होंने मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन-न्यायाधीशों की पीठ के समक्ष याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग करते हुए मामले का उल्लेख किया।

    हेमंत को चुनाव प्रचार करने की दी जाए अनुमति: कपिल सिब्‍बल

    कपिल सिब्‍बल ने कहा कि झारखंड में 13 मई से वोटिंंग (Lok Sabha Election 2024) शुरू होगी और इस दरमियान हेमंत सोरेन को अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

    उन्‍होंने कहा, "हेमंत सोरेन को 31 जनवरी को गिरफ्तार किया गया था। इसके बाद हमने 4 फरवरी को हाई कोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 28 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया था, लेकिन सुनाया नहीं।। उच्च न्यायालय ने फैसले को लंबे समय तक लंबित रखा। 

    कपिल सिब्‍बल आगे कहते हैं, राज्‍य में पहले चरण का मतदान 13 मई से शुरू होने जा रहा है इसलिए हमने संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। पिछले हफ्ते नोटिस जारी होने के बाद हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज करते हुए फैसला सुनाया। सिब्बल ने इस दौरान कहा, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसी के अधिकार को इस तरह से कुचला जा रहा है। 

    अब 7 मई को होगी जमानत याचिका पर सुनवाई

    न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा ने इस पर कहा कि उनके इस अनुरोध पर गौर फरमाया जाएगा और अब अंतरिम जमानत के लिए हेमंत सोरेन की याचिका पर 7 मई को सुनवाई होनी 

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