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    सेना भूमि घोटाला: पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को नहीं मिली जमानत, 25 माह से जेल में हैं बंद

    Updated: Wed, 06 Aug 2025 08:29 PM (IST)

    रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका झारखंड हाईकोर्ट ने खारिज कर दी। सेना भूमि के कब्जे वाली जमीन के फर्जीवाड़े में आरोपी छवि रंजन को निचली अदालत से राहत नहीं मिली थी जिसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। ईडी ने उनकी जमानत का विरोध किया।

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    पूर्व उपायुक्त छवि रंजन को नहीं मिली जमानत

    राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सेना भूमि के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन का फार्जीवाड़ा कर खरीद-बिक्री के आरोपित रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें जमानत देने से इंकार करते हुए जमानत याचिका खारिज कर दी।

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    25 जुलाई को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। निचली अदालत से राहत नहीं मिलने के बाद छवि रंजन की ओर से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर जमानत की गुहार लगाई गई थी। सुनवाई के दौरान छवि रंजन की ओर से अदालत को बताया गया था कि वह 25 माह से अधिक समय से जेल में बंद हैं, उन्हें जमानत की सुविधा प्रदान की जाए।

    ED की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास और सौरभ सिंह ने अदालत को बताया कि इनके द्वारा सजा की एक तिहाई जेल की अवधि का आधार बनाकर जमानत मांगा जाना उचित नहीं है, क्योंकि यह प्रविधान बार-बार अपराध करने वाले के लिए नहीं है। इनपर जमीन घोटाले से जुड़ा एक अन्य मामला भी चल रहा है। ऐसे में इन्हें जमानत की सुविधा नहीं दी जाए।

    छवि रंजन चार मई 2023 से जेल में बंद हैं। मामले में 13 और 14 अप्रैल 2023 को ईडी ने छवि रंजन, बड़गाई अंचल के उप राजस्व कर्मी भानु प्रताप प्रसाद सहित 18 लोगों के 22 ठिकाने पर छापेमारी की थी। छापेमारी में ईडी ने जमीन के फर्जी डीड और दस्तावेज बरामद किए थे।

    मामले में ईडी ने छवि रंजन और अमित अग्रवाल सहित 10 आरोपितों के खिलाफ ईडी की विशेष कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है। छवि रंजन पर रांची डीसी रहने के दौरान फर्जी कागजात के आधार जमीन की खरीद बिक्री का आरोप है।