IAS पूजा सिंघल और उनके पति नहीं जा पाएंगे अमेरिका, कोर्ट ने खारिज की याचिका
रांची ईडी कोर्ट ने आईएएस पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा की पासपोर्ट रिलीज करने की याचिका खारिज कर दी है। दंपत्ति को अपनी बेटी का नामांकन अमेरिका में कराना है और इसके लिए उन्होंने कोर्ट से पासपोर्ट जारी करने का अनुरोध किया था। अदालत ने उनकी दलीलों को अस्वीकार कर दिया।

राज्य ब्यूरो, रांची। ईडी कोर्ट से मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल और उनके पति अभिषेक झा को राहत नहीं मिली है।
दोनों की ओर से पासपोर्ट रिलीज करने की मांग वाली याचिकाओं को ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया है। ईडी के विशेष न्यायाधीश एसएन तिवारी की अदालत ने शनिवार को उनकी याचिकाओं पर सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सोमवार को कोर्ट ने अपना आदेश सुनाया। दोनों को अपनी बेटी का नामांकन अमेरिका में कराना है। उनका पासपोर्ट अदालत में जमा है।
दोनों ने पासपोर्ट रिलीज करने की गुहार लगाते हुए आठ मई को अलग-अलग याचिका दाखिल की थी। जानकारी के अनुसार अगस्त महीने में बेटी के नामांकन के लिए उन्हें अमेरिका जाना है।
लेकिन अदालत ने उनके पासपोर्ट को रिलीज नहीं किया है। बता दें कि पूजा सिंघल के खिलाफ ईडी साक्ष्य प्रस्तुत कर रहा है, जबकि अभिषेक झा पर आरोप गठित किया जाना है।
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