Fire Crackers Ban 2023: झारखंड में दीपावली पर पटाखे सिर्फ 2 घंटे तक ही फोड़ सकेंगे, छठ के लिए भी गाइडलाइन तय
झारखंड में दीपावली और छठ के मौके पर पटाखे फोड़ने को लेकर (Diwali 2023 Firecrackers Ban) गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसमें पटाखे फोड़ने का समय बताया गया है। राज्य के प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा है कि दिशा-निर्देशों का उल्लंघर होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। राज्य में दीपावली के दिन मात्र दो घंटे के लिए ही पटाखा फोड़ सकते हैं। राज्य में हवा की गुणवत्ता (AQI) को देखते हुए दीपावली के दिन रात आठ बजे से दस बजे तक ही पटाखा छोड़ने की अनुमित प्रदान की गई है।
इसको लेकर राज्य प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड ने दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है। इसमें कहा गया है कि राज्य की हवा ज्यादा प्रदूषित (air pollution in Jharkhand) नहीं है।
निर्धारित मानकों के अनुरूप हवा की गुणवत्ता (aqi quality in Jharkhand) होने की वजह से राज्य में दीपावली के दिन दो घंटे के लिए पटाखा फोड़ने की अनुमति होगी।
इसके अलावा ध्वनि प्रदूषण को लेकर भी बोर्ड की ओर से दिशा-निर्देश दिया गया है। बोर्ड ने कहा कि सभी इलाकों में 125 डेसिबल से कम आवाज वाले बेचे और पटाखे फोड़े जाएंगे।
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छठ के लिए यह रहेगी गाइडलाइन
छठ के दिन सुबह छह बजे से लेकर आठ बजे तक ही पटाखा फोड़ा जा सकता है। बोर्ड की ओर से जारी सूचना में कहा गया है कि निर्धारित समय के बाद अगर कोई पटाखा फोड़ता है तो प्रशासन उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई (fire crackers ban in Jharkhand) करेगा।
बोर्ड ने इसके लिए एनजीटी के आदेश का हवाला दिया गया है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में पटाखा फोड़ने पर प्रतिबंध लगाए जाने का आदेश दिया है।
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उनका आदेश पूरे देश में लागू होगा। बढ़ते प्रदूषण पर अदालत ने चिंता जताते हुए उक्त आदेश का पालन करने का निर्देश सभी राज्यों को दिया है।
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