कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही तोड़े अवैध निर्माण, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश
झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के घर को बिना कानूनी प्रक्रिया पूरी किए तोड़ा नहीं जा सकता। यदि सरकार को लगता है कि आवास का निर्माण अवैध है और अतिक्रमण किया गया है तो कानून के अनुसार सभी प्रक्रिया पूरी करने के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है।