Hemant Soren: हेमंत सोरेन की याचिका पर फैसला सुरक्षित, बजट सत्र में शामिल होने पर जल्द खत्म होगा सस्पेंस
Hemant Soren बजट सत्र में शामिल होने को लेकर हेमंत सोरेन की ओर से दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस दौरान मामले में दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बता दें कि इस मामले में ईडी कोर्ट ने झारखंड के पूर्व मुख्यमत्री हेमंत सोरेन की याचिका को खारिज कर दिया है।
राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बजट सत्र में शामिल होने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया।
इससे पहले हेमंत सोरेन की ओर से वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने ऑनलाइन पक्ष रखते हुए कहा कि हेमंत सोरेन चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं और झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उन पर अभी चार्जशीट भी दाखिल नहीं की गई है। ऐसे में विधानसभा के बजट सत्र में शामिल होना उनका संवैधानिक अधिकार है।
23 फरवरी से चल रहा झारखंड विधानसभा का बजट सत्र
विधानसभा का बजट सत्र 23 फरवरी से शुरू हो चुका है। 27 फरवरी को बजट पेश किया जाना है। बजट सत्र में मनी बिल पास कराना पड़ता है। इसके लिए बहुमत की जरूरत होती है। ऐसे में हेमंत सोरेन का सदन में मौजूद रहना जरूरी है। अदालत उन्हें बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति प्रदान करे।
वहीं, ईडी की ओर से कहा गया कि जो व्यक्ति न्यायिक हिरासत में रहता है। उसका संवैधानिक अधिकार भी निलंबित रहता है। ऐसे में हेमंत सोरेन को बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाए। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।
हेमंत सोरेन ने इसके पूर्व ईडी कोर्ट में याचिका दाखिल कर बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति मांगी थी, लेकिन ईडी कोर्ट ने आग्रह नहीं माना और याचिका खारिज कर दी। इसके बाद हेमंत सोरेन ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।
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