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    Hemant Cabinet: भवन निर्माण विभाग के ठेकेदार ध्यान दें... झारखंड में काम करना है तो GST नंबर जरूर ले लें

    Updated: Fri, 25 Jul 2025 02:36 PM (IST)

    झारखंड कैबिनेट ने झारखंड में भवन निर्माण से संबंधित संवेदकों के लिए झारखंड से निबंधित जीएसटी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित जीएसटी झारखंड के खजाने में ही जमा होगी। राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहूत (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए की गई यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई।

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    भवन निर्माण विभाग के संवेदकों के लिए झारखंड में निबंधित जीएसटी अनिवार्य होगी।

    राज्य ब्यूरो, रांची । राज्य कैबिनेट ने झारखंड में भवन निर्माण से संबंधित संवेदकों के लिए झारखंड से निबंधित जीएसटी को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से विभिन्न कार्यों के लिए निर्धारित जीएसटी झारखंड के खजाने में ही जमा होगी।

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    राज्य के सेवानिवृत्त सरकारी सेवकों को न्यायालय द्वारा आहूत (सम्मन) के क्रम में साक्ष्य देने के लिए किए गए यात्रा पर हुए व्यय की प्रतिपूर्ति की स्वीकृति दी गई। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।

    डालटनगंज न्यायमंडल में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज वादों के त्वरित विचारण हेतु विशेष न्यायालय के गठन की स्वीकृति दी गई है।

    कैबिनेट से लिए गए अन्य महत्वपूर्ण फैसले

    •  डा. कुमारी रेखा, चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, मुसाबनी, जमशेदपुर सेवा से बर्खास्त।
    •  डा. रिना कुमारी, चिकित्सा पदाधिकारी (पैथोलाजिस्ट), सदर अस्पताल, बोकारो भी सेवा से बर्खास्त।
    •  डा. वीणा कुमारी चिकित्सा पदाधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कसमार, बोकारो सेवा से बर्खास्त।
    •  ग्रामीण विकास विभाग के अंतर्गत सेंटर फार रिसर्च इन स्कीम्स एंड पालिसीज को एसएचजी के क्षमतावर्द्धन के लिए गैर वित्तीय एमओयू करने की स्वीकृति दी गई।
    •  राज्य विधि विज्ञान निदेशालय एवं प्रयोगशाला अधीनस्थ चतुर्थ वर्गीय पद भर्ती एवं अन्य सेवा शर्तें नियमावली, 2025 के गठन की स्वीकृति दी गई।
    •  राजकीय श्रावणी मेला-2025 के मद्देनजर दस जुलाई से दस अगस्त तक 28 अस्थायी मेला ओपी एवं 19 अस्थायी यातायात ओपी के गठन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
    •  सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम न्यायादेश के आलोक में विभिन्न प्रकार के दिव्यांग बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के निमित्त संविदा पर कार्यरत रिसोर्स पर्सन पर निर्णय के लिए गठित स्क्रीनिंग कमेटी में संशोधन की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
    •  झारखंड राज्य आयुष स्वास्थ्य सेवा (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्त) नियमावली- 2024 का गठन की स्वीकृति दी गई।
    •  केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 अंतर्गत किशोरी बालिकाओं के लिए योजना के कार्यान्वयन अन्तर्गत लाभार्थियों को पूरक पोषाहार के रूप में प्रदाय फोर्टिफाइड फूड के लिए केंद्रीय एजेंसियों के मनोनयन की स्वीकृति दी गई।