Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जमीन खरीदने का बना रहे प्‍लान तो ध्‍यान में रखें यह बात, चूक गए तो होगी कार्रवाई; माना जाएगा कानून का उल्‍लंघन

    Jharkhand News हम कई बार निवेश के इरादे से जमीन याप्‍लाट खरीदते हैं लेकिन इसे खरीदने से पहले कई चीजों का ध्‍यान रखना जरूरी माना जाता है। नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। जमीन खरीदने से पहले यह जांच लेना बहुत जांच लेना बहुत जरूरी है कि इस पर यूसी व ले-आउट संबंधी केस दर्ज है या नहीं नहीं तो कार्रवाई हो सकती है।

    By Rajesh Pathak Edited By: Arijita Sen Updated: Tue, 14 May 2024 09:17 AM (IST)
    Hero Image
    जमीन खरीदने से पूर्व जांच लें यूसी व ले-आउट प्लान संबंधी केस दर्ज है या नहीं

    जागरण संवाददाता, रांची। आरआरडीए (रांची क्षेत्रीय विकास प्राधिकार) क्षेत्र में जमीन खरीदने से पहले यह सुनिश्चित कर लें कि संबंधित भूखंड पर आरआरडीए की ओर से यूसी केस व ले-आउट प्लान से संबंधित केस दर्ज है या नहीं।

    जानकारी लिए बिना जमीन खरीदना पड़ सकता है भारी

    यदि जमीन खरीदने वाले इस संबंध में जानकारी लिए बिना जमीन की खरीद करेंगे तो उनके विरुद्ध झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की सुसंगत धाराओं के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी। साथ ही इसे गैर-कानूनी माना जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    लिखित अनुमति के बिना जमीन का उपयोग कानून का उल्‍लंघन

    सोमवार को आरआरडीए के नगर निवेशक की ओर से इस संबंध में प्रेस विज्ञप्ति जारी कर यह जानकारी दी गई। नगर निवेशक की ओर से कहा गया है कि किसी बिल्डर या जमीन मालिक की ओर से आरआरडीए क्षेत्र अंतर्गत प्राधिकार से लिखित अनुमति लिए बिना भूमि का उपयोग, परिवर्तन व विकास कार्य झारखंड क्षेत्रीय विकास प्राधिकार अधिनियम-1981 की धारा-30 का उल्लंघन है।

    ये भी पढ़ें:

    सावधान! रांची में बच्चा चोर गिरोह का आतंक, 3 दिन में 2 मामले आए सामने; अस्‍पताल और रेलवे स्‍टेशन को कर रहे टार्गेट

    'झारखंड में बहुत जल्द होगी शिक्षकों की बहाली...', चुनावी सभा में चंपई सोरेन ने युवाओं से कर दिया वादा