विश्वविद्यालयों में रिक्त पदों पर नियुक्ति को ले JPSC से मांगा जवाब, जानिए कौन-कौन से पद खाली
झारखंड हाई में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों व्याख्याता के साथ शिक्षकेतर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। अदालत ने जेपीएससी को प्रतिवादी बनाते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित करते हुए आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। अनिकेत ओहदार ने याचिका दाखिल की है।

राज्य ब्यूरो, रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस राजेश शंकर की खंडपीठ में राज्य के सभी विश्वविद्यालयों में सहायक प्रोफेसरों, व्याख्याता के साथ शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के रिक्त पदों पर नियुक्ति को लेकर दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने जेपीएससी को प्रतिवादी बनाते हुए नियुक्ति करने का निर्देश दिया है।मामले में अगली सुनवाई 27 अगस्त को निर्धारित करते हुए आयोग को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
इस संबंध में अनिकेत ओहदार ने याचिका दाखिल की है। प्रार्थी ने विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की संविदा पर नियुक्ति करने का विरोध करते हुए स्थायी नियुक्ति करने का आग्रह किया है। पिछली सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा था।
अदालत को बताया गया कि राज्य सरकार ने एक अधिसूचना जारी की थी। इसके बाद विश्वविद्यालयों में शिक्षक एवं कर्मचारी की नियुक्ति संविदा पर ली जाने लगी है।
अदालत ने जेपीएससी से जाना चाहा कि राज्य के विश्वविद्यालयों में पिछले वर्षों में लेक्चरर के पद के लिए कितनी परीक्षाएं ली गईं।
जेपीएससी की ओर से अदालत को बताया गया कि रांची यूनिवर्सिटी की ओर से कुछ पदों पर नियुक्ति के लिए वर्ष 2023 में अधियाचना मांगी गई है। जेपीएससी जल्द नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू करेगा।
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