Jharkhand News: 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बना कर बेचा! कोर्ट ने वन विभाग के सचिव से मांगी अद्यतन जानकारी
झारखंड हाई कोर्ट में हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बना कर बेचने के मामले की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने वन विभाग के सचिव को अद्यतन जानकारी के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।

राज्य ब्यूरो, रांची । झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तरलोक सिंह और जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ में हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बना कर बेचने के मामले की जांच की मांग को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के बाद अदालत ने वन विभाग के सचिव को अद्यतन जानकारी के साथ जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले में अगली सुनवाई एक अगस्त को होगी।
इस संबंध में शिवशंकर शर्मा ने जनहित याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि हजारीबाग में 450 एकड़ वन भूमि को रैयती बता कर खरीद-बिक्री की गई है।
दो हजार से अधिक लोगों ने जमीन खरीदी है। वन विभाग ने जमीन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी किया था। इस काम में वन विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत है।
पूर्व में वन विभाग ने इसकी जांच कराई थी और जांच के बाद तृतीय और चतुर्थ वर्ग के तीन कर्मचारियों के खिलाफ सिर्फ आरोप गठन किया गया। इसके अलावा किसी और पर कोई कार्रवाई नहीं की गई।
अधिकारियों की मिलीभगत से पहले तो जंगल को बेच दिया गया अब जमीन बेची जा रही है। इसलिए वन भूमि को बेचे जाने के मामले की जांच की जाए।
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