कैबिनेट बैठक में 16 प्रस्तावों पर लगी मुहर, एक अफसर की गई नौकरी; मंईयां सम्मान योजना को लेकर भी लिया गया अहम फैसला
झारखंड कैबिनेट ने मंगलवार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इनमें से एक फैसला मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ा है। अब इस योजना के तहत अप्रैल से केवल उन्हीं महिलाओं को राशि दी जाएगी जिनके बैंक खाते आधार से लिंक हैं। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने प्रशाखा पदाधिकारियों को मिलने वाली पदोन्नति के लिए नियमावली से सीमित परीक्षा के नियम को शिथिल करने का भी फैसला लिया है।

राज्य ब्यूरो, रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 16 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।
इन प्रस्तावों में सबसे अहम मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के क्रियान्वयन में आंशिक संशोधन का निर्णय है। इस संशोधन के बाद महिलाओं को मार्च 2025 तक बिना आधार लिंक्ड बैंक खातों में राशि दिए जाने का प्रविधान लागू रहेगा।
इसके बाद हर महीने मिलने वाली 2500 रुपये की राशि आधार लिंक्ड बैंक खातों में ही डाली जाएगी। इसके अलावा राज्य कैबिनेट ने प्रशाखा पदाधिकारियों को मिलने वाली प्राेन्नति के लिए नियमावली से सीमित परीक्षा के नियम को शिथिल करने का निर्णय लिया है।
वहीं, निलंबित चल रही प्रशासनिक सेवा की अधिकारी मनिका प्रखंड की तत्कालीन बीडीओ साधना जयपुरियार को सेवा से बर्खास्त करने का निर्णय लिया गया है। उनके खिलाफ मनरेगा में घोटाले का आरोप था।
राज्य में मंईयां सम्मान योजना के तहत अप्रैल माह से उन्हें ही राशि दी जाएगी, जिनके खाते आधार लिंक्ड होंगे। ऐसा नहीं होने पर इन्हें कोई राशि नहीं दी जाएगी।
विभागीय सूत्रों के अनुसार ऐसे लाभुकों की संख्या 22 लाख के करीब है। इनके खाते आधार से लिंक्ड नहीं हुए तो कोई भुगतान नहीं होगा।
पूर्व में आधार लिंक कराने के लिए दिसंबर 2024 तक का समय दिया गया था। लेकिन इसे बढ़ाकर अब मार्च 2025 कर दिया गया है।
दूसरी ओर, झारखंड सचिवालय सेवा अंतर्गत सहायक प्रशाखा पदाधिकारी की कोटि से प्रशाखा पदाधिकारी के पद पर प्रोन्नति से संबंधित नियमावली में प्रावधानित सीमित प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रविधान को एकबारीय सुविधा के रूप में शिथिल करने की स्वीकृति दी गई। अब ऐसे कर्मियों को एक बार प्रोन्नति का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
दिव्यांग बच्चों के लिए सहायक आचार्यों के 3451 पद कर्णांकित
राज्य सरकार ने रजनीश कुमार पांडेय बनाम भारत सरकार एवं अन्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आलोक में दिव्यांग बच्चों को शिक्षा की समुचित व्यवस्था प्रदान करने के लिए प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 20825 पदों में से 2399 पद और स्नातक प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 29175 पदों में से 1052 पदों को कर्णांकित करने की स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रकार कुल 50 हजार सहायक आचार्यों में से 3451 पद दिव्यांग बच्चों की मदद के लिए आरक्षित होंगे।
कैबिनेट के अन्य फैसले
- झारखंड सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (विशेष छूट) विधेयक 2025 के गठन की स्वीकृति।
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के तृतीय अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति।
- झारखंड इकोनामिक सर्वे 2024-25 को विधानसभा के पटल पर प्रस्तुत करने के लिए घटनोत्तर स्वीकृति।
- झारखंड हाई कोर्ट द्वारा सेवा नियमितीकरण संबंधी पारित विभिन्न न्यायादेश के आलोक में कुल छह कर्मियों की सेवा संपुष्टि।
- झारखंड कम्युनिटी हेल्थ असिस्टेंट संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवाशर्त) नियमावली-2025 के गठन की स्वीकृति।
- बालपहाड़ी सिंचाई योजना के अंतर्गत बालपहाड़ी डैम में राज्य सरकार द्वारा बालपहाड़ी बराज के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति।
- छठे पुनरीक्षित वेतनमान के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 01.01.2006 के पूर्व से पदस्थापित झारखंड सचिवालय के सहायक / निजी सहायक के मूल कोटि के कर्मियों के वेतन निर्धारण हेतु निर्गत संकल्प संख्या 2623 को विसंगतियों के आधार पर निरस्त करने की स्वीकृति।
- निर्माण कार्य श्रेणी में प्रभावी जीएसटी दर 12 प्रतिशत के स्थान पर 18 प्रतिशत होने के कारकण जल संसाधन विभाग में संविदाओं में संबंधित भुगतान के लिए अंतर राशि की देयता की स्वीकृति।
यह भी पढ़ें-
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।