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    Railway News: देवघर-गोड्डा मेमू स्पेशल की बदल गई टाइमिंग, रूट को भी किया गया चेंज; यहां पढ़ें डिटेल

    Train News In Hindi जामताड़ा ट्रेन संख्या 03146/03145 देवघर-गोड्डा मेमू स्पेशल अब हरलंतर-हंसडीहा के बजाय दुमका-हंसडीहा के रास्ते चलेगी। परिचालन सुधार और देवघर-गोड्डा के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। ट्रेन के समय में भी बदलाव किया गया है जिससे यात्रियों को अब नए समय के अनुसार अपनी यात्रा की योजना बनानी होगी।

    By Antim Chaudhari Edited By: Mukul Kumar Updated: Sun, 13 Apr 2025 05:42 PM (IST)
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    प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर

    जागरण संवाददाता, जामताड़ा। ट्रेन संख्या 03146/03145 देवघर-गोड्डा-देवघर मेमू स्पेशल संशोधित समय के साथ और हरलंतर-हंसडीहा के रास्ते चलने की जगह रविवार से संशोधित मार्ग अर्थात दुमका-हंसडीहा के रास्ते चली।

    परिचालन दक्षता बढ़ाने और देवघर और गोड्डा के बीच रेल संपर्क को बेहतर बनाने के लिए यह बदलाव किया गया है। संशोधित समय और रुट के अनुसार, ट्रेन संख्या 03146 देवघर-गोड्डा मेमू स्पेशल देवघर से पांच बजे प्रस्थान करेगी और मार्ग में निम्नलिखित स्टेशनों पर रुकते हुए आठ गोड्डा पहुंचेगी।

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    यह मोहनपुर, घोरमारा, बासुकीनाथ, दुमका, बारापलासी, नोनीहाट, हंसडीहा और पोड़ैयाहाट में रुकेगी। वहींवापसी दिशा में ट्रेन संख्या 03145 गोड्डा-देवघर मेमू स्पेशल गोड्डा से 08:15 बजे प्रस्थान करेगी और पोड़ैयाहाट, हंसडीहा, नोनीहाट, बारापलासी, दुमका, बासुकीनाथ, घोरमारा और मोहनपुर में ठहराव के साथ। 11:15 बजे देवघर पहुंचेंगी।

    बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के आस-पास रहने वालों को दिया गया नोटिस

    धनबाद रेल मंडल के अंतर्गत आने वाले बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के आसपास के अतिक्रमण को हटाने के लिए रेलवे ने नोटिस जारी किया है।

    रेलवे ने नोटिस देकर सात दिनों में रेलवे की जमीन खाली करने की चेतावनी दी है। ऐसा नहीं करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है।

    बोकारो थर्मल रेलवे स्टेशन के आसपास बस से कालोनियों जैसे सिक्स यूनिट, राजा बाजार, बिरसा नगर, सुभाष नगर समेत अन्य जगह को नोटिस दिया है।

    नोटिस में कहा है कि रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण किया गया है और वहां एस्बेस्टस हाउस के लिए अनधिकृत संरचना का निर्माण किया है जो सरकार की है। इसलिए संरचना को गिराकर जमीन को उसकी मूल स्थिति में बहाल करें और अनधिकृत रेलवे भूमि को खाली कर दें।

    नोटिस प्राप्त करने की तिथि से सात दिनों के भीतर जमीन को सौंप दें अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। धनबाद रेल मंडल के पीआरआई ललित पासवान ने कहा कि मामले की पूरी जानकारी फिलहाल मुझे नहीं है। पता कर के इस पर सारी बात स्पष्ट करेंगे।

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