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    आवेदन जमा कर पावती पत्र जरूर लें

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    Updated: Tue, 27 Oct 2015 01:14 AM (IST)

    जामताड़ा : सूबे में 15 सितंबर से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम लागू है। इसके तहत विभिन्न व

    जामताड़ा : सूबे में 15 सितंबर से झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम लागू है। इसके तहत विभिन्न विभाग से सेवा प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। इस सेवा का मुख्य उद्देश्य बिना किसी लेटलतीफी आम लोगों को तय समय के भीतर सेवा उपलब्ध कराना है। चाहे वह कोई प्रमाण पत्र लेना हो या फिर किसी कार्य के लिए लाइसेंस प्राप्त करना हो। इसके तहत जिले के कई लोग लाभ प्राप्त कर भी रहें है, लेकिन, जागरूकता के अभाव में आम लोग सेवा लेने के लिए आवेदन तो कर दे रहें है, लेकिन, पावती पत्र (रसीद) प्राप्त नहीं कर रहें है। कई कर्मी व अधिकारी आवेदक द्वारा मांगने पर भी नहीं दे रहें है। इस पर राज्य मुख्यालय काफी सख्त है।

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    पावती पत्र कराएं उपलब्ध

    राज्य के आइटी सचिव सुनिल वर्णवाल ने सूबे के सभी उपायुक्त को झारखंड राज्य सेवा देने की गारंटी अधिनियम से संबंधित वेब पोर्टल (जेएचआरटू.एनआइसी.इन) के माध्यम से अवेदित सेवाओं के संबंध में लोगों को पावती पत्र निर्गत करना शत प्रतिशत सुनिश्चित करने को कहा है। अपने पत्र में सचिव ने कहा है कि ई डिस्ट्रिक्ट पर उपलब्ध सेवा (जाति,आवासीय,आय प्रमाण पत्र) व राजस्व विभाग से संबंधित सेवाओं (दाखिल खारिज, भूमि धारण प्रमाण पत्र) को छोड़कर शेष सेवाओं के लिए प्राप्त आवेदन पर उक्त पोर्टल के माध्यम से आवेदित को पावती पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया है।

    वर्जन

    आइटी सचिव से आरटीजीएस के माध्यम से सेवा प्राप्त करने के लिए आवेदन देने वाले सभी लोगों को पावती पत्र निर्गत करने का निर्देश प्राप्त हुआ है। इस बाबत संबंधित सभी विभागों के पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा - निर्देश दे दिया गया है। अगर,किसी आवेदक को पावती पत्र नहीं मिलता है तो वह विभाग के वरीय पदाधिकारी व स्वयं मुझसे शिकायत कर सकता है। इस कार्य में किसी भी तरह की कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

    - सुरेंद्र कुमार उपायुक्त,जामताड़ा

    अधिनियम के तहत प्राप्त होने वाली सेवाएं-

    - कृषि विभाग : खाद, बीज आदि दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करना।

    - शिक्षा विभाग: छात्रवृति के लिए आवेदन करना।

    - बिजली विभाग : विद्युत कनेक्शन, विपत्र संशोधन के लिए आवेदन आदि।

    - आपूर्ति विभाग : राशन कार्ड निर्माण, पीडीएस लाइसेंस के लिए आवेदन, राशन कार्ड रद कराने के लिए आदि।

    - वन विभाग : आरा मिल के लिए लाइसेंस प्राप्त करना।

    - स्वास्थ्य विभाग : दवा दुकान के लिए लाइसेंस प्राप्त करना।

    - इसके अलावा खनन, पुलिस, सामाजिक सुरक्षा व परिवहन विभाग संबंधित सेवाएं भी शामिल है।