बांग्लादेश की नाबालिग को वेश्यावृत्ति के लिए खरीद-फरोख्त मामले में महिला दोषी करार, पुलिस ने लिया हिरासत में
बालिग बच्ची को वेश्मयावृति कराने के लिए खरीदने के मामले में कोर्मट ने महिला रिंकू पाड़िया को दोषी करार दिया है। महिला को हिरासत में ले लिया गया। अब सजा के बिंदू पर अदालत 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। आरोपित महिला सोनारी फ्लैट की रहने वाली है। कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल दस लोगों की गवाही हुई।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर : जमशेदपुर व्यवहार न्यायालय में एडीजे -9 सह स्पेशल कोर्ट पोस्को न्यायाधीश सिरिश दत्त त्रिपाठी की अदालत ने नाबालिग बच्ची को वेश्मयावृति कराने के लिए खरीदने के मामले में महिला रिंकू पाड़िया को दोषी करार दिया।
दोषी करार देने के बाद महिला को हिरासत में ले लिया गया। अब सजा के बिंदू पर अदालत 11 अगस्त को सुनवाई करेगी। आरोपित महिला शीतल छाया अपार्टमेंट कारमेल स्कूल के पीछे सोनारी फ्लैट की रहने वाली है। कोर्ट में अनुसंधान पदाधिकारी समेत कुल दस लोगों की गवाही हुई।
जानकारी हो कि चार साल पूर्व बांग्लादेश के दियाना, मोहल्ला पाड़ा, दौलतपुर की रहने वाली नाबालिग भटककर सोनारी साई मंदिर के पास मिली थी।
जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंच कर सीडब्ल्यूसी के सदस्य ने सोनारी पुलिस को जानकारी दी। पुलिस वे नाबालिग से पूछताछ की तो कई चौंकाऊ तथ्य सामने आए।
बांग्लादेश की रहने वाली नाबालिग बच्ची के साथ यौन उत्पीड़न कराए जाने का आरोप लगा। उससे वेश्यावृति कराने व उसकी खरीद फरोख्त के आरोप में रिंकू व अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई थी।
कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करवाने, उकसाने की धारा में पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में आरोपित रिंकू पाडिया को बरी कर दिया गया।
लेकिन 373 आइपीसी धारा जिसमें किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी नाबालिग लड़की को वेश्यावृत्ति के लिए खरीदने या लेने तथा पोस्को 6 एवं 17 में दोषी करार दिया है।
कोर्ट से आरोपित को दोषी करार देने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लिया गया। अब तक वह जमानत पर थी।
शौच करने गई लड़की से सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो धराए
नोवामुंडी : बड़ाजामदा ओपी क्षेत्र में बीती 21 जुलाई की शाम 7 बजे शौच करने गई 14 वर्षीय नाबालिग छात्रा को अकेली पाकर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद शुक्रवार को दोनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जेल गये आरोपितों में बड़ाजामदा की इंदरा कालोनी का रहने वाला कर्मू रजक और प्लाटसाई निवासी सन्नी नायक शामिल हैं। इस कांड से जुड़ा तीसरा आरोपित फरार बताया जा रहा है।
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