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    Jamshedpur News: स्टेशन पर वेंडर-कैटरिंग कर्मचारियों को लगाना होगा आईडी कार्ड, एजेंसियों को मिला टेंडर

    Updated: Fri, 01 Aug 2025 10:39 AM (IST)

    टाटानगर समेत देश के सभी स्टेशनों पर वेंडरों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने अनाधिकृत वेंडरों को रोकने के लिए यह आदेश जारी किया है। पहचान पत्र में कर्मचारी का नाम आधार नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। स्टेशन निदेशकों को वेंडरों की सूची रखने का भी निर्देश दिया गया है।

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    स्टेशन पर वेंडर-कैटरिंग कर्मचारियों के लिए आइडी कार्ड होगा अनिवार्य। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। टाटानगर सहित देश भर के स्टेशनों पर अब वेंडर, सप्लायर और कैटरिंग स्टॉफ को मानकीकृत फोटोयुक्त पहचान पत्र साथ रखना अनिवार्य होगा, ताकि स्टेशन में अनाधिकृत वेंडरों को रोका जा सके। रेलवे बोर्ड ने इस संबंध में आदेश जारी किया है।

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    आदेश में कहा गया है कि पिछले दिनों बोर्ड के अधिकारियों ने देश में संचालित विभिन्न ट्रेन व स्टेशनों का निरीक्षण किया गया जहां अवैध वेंडरों को सामान बेचते हुए पाया गया, जो यात्री सुरक्षा के दृष्टिकोण से असुरक्षित है।

    ऐसे में रेलवे बोर्ड सभी जोन के महाप्रबंधक को पत्र जारी करते हुए अनाधिकृत रूप से सामान बेचने वाले वेंडरों को रोकने का निर्देश दिया है। साथ ही रेल प्रशासन व इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन लिमिटेड (आइआरसीटीसी) को निर्देश दिया गया है कि वे संबधित वेंडर, सप्लायर व उनके कर्मचारियों के लिए फोटोयुक्त पहचान पत्र जारी करें।

    इसमें संबंधित कर्मचारी का नाम, आधार नंबर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट (उसकी वैधता के साथ), पुलिस सत्यापित तारीख व वैधता के साथ, संबंधित स्टेशन का नाम व संबंधित कंपनी का लाइसेंस नंबर अनिवार्य रूप से हो।

    इस आईडी कार्ड की जांच स्टेशन अधीक्षक, स्टेशन मैनेजर या आईआरसीटीसी के अधिकारी स्वयं करेंगे। आदेश में यह भी कहा गया है कि यदि कोई कर्मचारी या एजेंसी अपना काम छोड़ते हैं तो उन्हें अनिवार्य रूप से लाइसेंस के साथ सभी कर्मचारियों का आईडी कार्ड विभाग को भी जमा करना होगा।

    साथ ही स्टेशन निदेशक को भी निर्देश दिया गया है कि वे एक रजिस्टर बनाएंगे जिसमें उनके स्टेशन व परिक्षेत्र के ट्रेनों में कितने वेंडर कार्यरत हैं, इसकी सूची अपने पास रखेंगे।

    मालूम हो कि देश भर में हर दिन 40 करोड़ लोग ट्रेनों से सफर करते हैं, जो लंबी दूरी की ट्रेनों में खान-पान के लिए अक्सर आईआरसीटीसी के अलावा अनाधिकृत वेंडरों से सामान खरीदकर खाते हैं।

    टाटानगर स्टेशन पर 16 एजेंसियां हैं कार्यरत

    टाटानगर रेलवे स्टेशन पर कुल 16 एजेंसियां कार्यरत हैं। इसमें अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर नौ स्टाल, वाटर वेडिंग मशीन के तीन के अलाव सुलभ शौचालय, रिजर्व लाउंज, फूड कोर्ट शामिल हैं, जिनमें 75 कर्मचारी कार्यरत हैं।

    कमर्शियल विभाग ने इन सभी कर्मचारियों के फोटोयुक्त पहचान पत्र बनाने की दिशा में पहल शुरू करते हुए सभी का पुलिस सत्यापन के लिए सूची भेज दी है। चक्रधरपुर मंडल द्वारा सभी ई-ऑक्सन द्वारा सभी एजेंसियों को अलग-अलग काम के लिए तीन साल का टेंडर दिया गया है।

    रजिस्टर्ड वेंडरों के लिए तय होगा खान-पान का स्टैंडर्ड

    कमर्शियल विभाग का कहना है कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया द्वारा स्टेशन व ट्रेनों में जो भी खान-पान का सामान बेचा जाता है उसके मानक तय होते हैं। लेकिन अनाधिकृत वेंडरों के लिए ऐसी कोई बाध्यता नहीं होती है। ऐसे में बाहरी वेंडरों से सामान खरीदकर खाने से कई बार फूड पाइजनिंग की समस्या भी उत्पन्न होती है।

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