Jharkhand News: झारखंड में फैक्ट्री खोलना होगा अब महंगा, लाइसेंस फीस में की गई भारी बढ़ोतरी
झारखंड सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948 में संशोधन किया है जिसमें वार्षिक फैक्ट्री लाइसेंस फीस में 30% की बढ़ोतरी की गई है। नई व्यवस्था में कंपनी मालिक 1-15 साल के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। वार्षिक रिटर्न नहीं भरने पर लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। यह बदलाव इसलिए किया गया है क्योंकि पिछले 10 वर्षों से लाइसेंस फीस में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई थी।

जागरण संवाददाता, जमशेदपुर। Jharkhand News: झारखंड में संचालित कंपनियों की वार्षिक फैक्ट्री लाइसेंस में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। सरकार की ओर से इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। झारखंड सरकार ने फैक्ट्री एक्ट 1948 में संशोधन किया है। नई अधिसूचना के तहत नियमों में तीन नए संशोधन किया गया है, इसमें लाइसेंस फीस में बढ़ोतरी की गई है।
सरकार का तर्क है कि पिछले 10 वर्षों से लाइसेंस फीस में किसी तरह की बढ़ोतरी नहीं हुई थी। इसके अलावा कंपनी मालिकों को अब लाइसेंस नवीकरण में लचीलापन लाया गया है। पहले कंपनी मालिकों को अनिवार्य रूप से एक साथ 10 साल का फीस जमा कराना पड़ता था।
पढ़िए नया नियम
नई व्यवस्था के तहत कंपनी मालिक एक से 15 साल तक, कितनी भी अवधि के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। वहीं, वार्षिक रिटर्न दाखिल नहीं करने वालों का नई नियमावली के तहत लाइसेंस रद कर दिया जाएगा, जबकि पूर्व में यह व्यवस्था नहीं थी। जारी आदेश के तहत कंपनी मालिकों को जनवरी से दिसंबर माह का वार्षिक रिटर्न 15 जनवरी तक भरना होगा।
15 जनवरी से 30 मार्च तक जमा करने पर लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत और एक अप्रैल से 30 जून के बीच करने पर कुल फीस का 100 प्रतिशत जुर्माना देना होगा। इसके बाद भी रिटर्न फाइल नहीं करने पर लाइसेंस को रद कर दिया जाएगा। नई अधिसूचना के तहत अब इसे झारखंड फैक्ट्रीज (संशोधित) नियमावली 2025 के नाम से जाना जाएगा, जो पूरे राज्य में प्रभावी होगा।
झारखंड सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत लाइसेंस फीस में 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है, जो तत्काल से प्रभावी लागू होगा। अब रिटर्न दाखिल नहीं करने वाले कंपनी मालिकों का लाइसेंस रद कर दिया जाएगा। -मनीष सिन्हा, मुख्य कारखाना निरीक्षक, झारखंड सरकार
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