Jharkhand News: हत्या के मामले में पति-पत्नी को उम्रकैद की सजा, हजारों रुपये का लगा जुर्माना
चांडिल अनुमंडल न्यायालय ने तिरूलडीह थाना क्षेत्र के एक हत्याकांड में पति-पत्नी अश्विनी महतो और टुसूवाला महतो को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उन्होंने 2020 में विशेश्वर महतो की हत्या कर शव को कुएं में फेंक दिया था। अदालत ने धारा 302 और 201 के तहत सजा सुनाई। पांच साल तक चले मुकदमे में 11 लोगों की गवाही हुई।

संवाद सहयोगी, चांडिल। अनुमंडल न्यायालय ने हत्याकांड के मामले में पति पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिन्द्र नाथ सिन्हा की अदालत ने तिरूलडीह थाना क्षेत्र के गुंदलीडीह निवासी अश्विनी महतो और उसकी पत्नी टुसूवाला महतो को दोषी करार दिया है।
इस दौरान कोर्ट ने धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 20 हजार रुपये का जुर्माना एवं 201 के तहत 3 वर्ष की सजा और एक हजार जुर्माना की सजा सुनाई है। मामला तिरूलडीह थाना क्षेत्र का 24 जनवरी 2020 का है।
गुंदलीडीह गांव स्थित एक कुंए से कुदा गांव निवासी 25 वर्षीय युवक विशेश्वर महतो का शव कुंए से बरामद किया गया था। पति पत्नी ने युवक की हत्या कर सबूत छिपाने के लिए कुएं में फेंक दिया था। अनुसंधान के क्रम में अश्विनी महतो और उसकी पत्नी को गिरफ्तार जेल भेजा गया था।
मामले का अनुसंधान तिरूलडीह थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुभाष चंद्र सिंह स्वयं थे। पांच साल तक चले मुकदमा में दोनों को आजीवन की कारावास सुनाई है। केस में कुल 11 लोगों की गवाही कराई गई तथा केस का अभियोजन प्रभारी लोक अभियोजक हर्ष वर्धन द्वारा किया गया।

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