Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    अकेले घर में बच्‍ची संग युवक ने किया गंदा काम, दी पूरे खानदान को मारने की धमकी, अब जेल में काटनी होगी जिंदगी

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Fri, 28 Apr 2023 02:28 PM (IST)

    रामगढ़ प्रखंड के एक गांव की रहने वाली 11 साल की बच्‍ची के साथ दुष्‍कर्म करने वाले आरोपित को अदालत ने आजीवन कारावास व बीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सु ...और पढ़ें

    Hero Image
    11 साल की बच्ची से दुष्कर्म में आरोपित को आजीवन कारावास।

    जागरण संवाददाता, दुमका। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश चंद्रा की अदालत ने शुक्रवार को तीन साल पहले जामा में रामगढ़ की 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म करने वाले सपना कोल को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व बीस हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनाई। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    घर में बच्‍ची को अकेला पाकर आरोपित ने किया गंदा काम

    रामगढ़ प्रखंड के एक गांव की रहने वाली बालिका 21 जून 20 को जामा में रहने वाले बड़े चाचा के घर आई थी। 26 जून की शाम घर के सदस्य गांव में किसी के घर गए थे। बच्ची घर में अकेली थी। इसी बीच पड़ोस का सपन कोल घर में घुस आया और बालिका से गंदा काम करने का प्रयास किया।

    शोर मचाने पर दी जान से मारने की धमकी

    शोर मचाने पर आरोपित ने जान मारने के साथ खानदान को समाप्त करने की धमकी दी। धमकी की वजह से बालिका चाहकर भी विरोध नहीं कर सकी। युवक गंदा काम करने के बाद भाग गया। जाते समय किसी को नहीं बताने की धमकी भी दी। दुष्कर्म से सहमी बालिका ने अगले दिन घरवालों को सारी बात बताई। बात गांव की पंचायत तक पहुंची।

    बच्‍ची ने पुलिस को बताई पूरी बात

    पंचायती के बाद भी किसी तरह का फैसला नहीं होने पर प्रधान ने पुलिस के पास जाने की सलाह दी। शाम को बालिका ने स्वजन के साथ जामा थाना जाकर सारी बात बताई। पुलिस ने सपन के खिलाफ मामला दर्ज कर उसकी गिरफ्तारी की। अदालत में बचाप पक्ष के वकील विवेक नंदन और एपीपी चंपा कुमारी की बहस और 11 गवाह के बयान के आधार पर आरोपित को दोषी पाकर सजा सुनाई।

    इसके अलावा, अभी कुछ दिनों पहले अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आकाश राय उर्फ आकाश खोपड़ी को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई और साथ में पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।