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    भाई के सामने से किशोरी को अगवा कर युवक के किया दुष्‍कर्म, अब कोर्ट ने सुनाई 20 साल कैद की सजा

    By Jagran NewsEdited By: Arijita Sen
    Updated: Mon, 24 Apr 2023 04:15 PM (IST)

    दस जनवरी 2022 के दिन किशोरी अपने भाई के साथ कोरोना वैक्‍सीन लगाने के लिए होली क्रॉस स्‍कूल गई थी। तभी स्‍कूल के गेट के पास से युवक ने उसे अगवा कर लिया ...और पढ़ें

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    किशोरी को अगवा कर दुष्‍कर्म करने वाले युवक को 20 वर्ष कैद की सजा

    जागरण संवाददाता, बोकारो। अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने किशोरी को अगवा कर दुष्कर्म करने वाले आकाश राय उर्फ आकाश खोपड़ी को बीस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने रेलवे कालोनी के पास हनुमान मंदिर गोल मार्केट निवासी आकाश को अपहरण के दो अलग धाराओं में दोषी पाते हुए सात-सात वर्ष की सजा के साथ पांच-पांच हजार रुपये जुर्माना भरने का आदेश दिया है। जुर्माना न देने पर इसे एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा काटनी होगी।

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    बीस साल कैद के साथ पंद्रह हजार का जुर्माना भी

    अदालत ने इसे पोक्सो एक्ट की एक धारा में दोषी पाते हुए बीस वर्ष के कारावास की सजा के साथ पंद्रह हजार रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना न देने पर इसे एक वर्ष के कारावास की सजा काटनी होगी। अदालत ने सभी सजाएं साथ-साथ चलाने का आदेश भी दिया है। इस मामले में अभियोजन पक्ष से लोक अभियोजक वीरेंद्र कुमार ने बहस किया। किशोरी की दादी की शिकायत पर बालीडीह थाना पुलिस ने इस मामले में प्राथमिकी की थी।

    कोरोना वैक्‍सीन लगवाने गई किशोरी के साथ हुई घटना

    दादी ने बताया था कि उनकी पोती अपने भाई के साथ दस जनवरी 2022 को कोरोना वैक्सीन लगवाने होली क्रास स्कूल गई थी। यहीं पर स्कूल के गेट के पास से शादी की नियत से पोती को आकाश अगवा कर लिया। काफी प्रयास के बाद भी उसके बारे में जानकारी नहीं मिल सकी। इधर किशोरी को पुलिस ने खोजा। आकाश को पुलिस ने दो मार्च 2022 को गिरफ्तार किया और अदालत में पेश किया।

    सुनवाई के बाद अदालत ने सुनाई सजा

    अदालत के आदेश पर इसे न्यायिक हिरासत में मंडल कारा चास पुलिस ने भेजा। पुलिस ने इसके खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दिया। आरोप पत्र के बाद विचारण शुरू हुआ। विचारण के बाद अदालत ने इसे यह सजा सुनाई।