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    Rahul Gandhi : अमित शाह पर टिप्‍पणी मामले में राहुल गांधी को राहत, हाई कोर्ट ने निचली अदालत की कार्यवाही पर लगाई रोक

    Updated: Thu, 25 Apr 2024 01:53 PM (IST)

    Rahul Gandhi कांग्रेस के पूर्व राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष राहुल गांधी को झारखंड हाई कोर्ट से राहत मिली है। अमित शाह पर टिप्‍पणी के मामले में निचली अदालत की कार्यवाही पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। निचली अदालत ने उन्‍हें गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। इसी पर कोर्ट ने अब सूचक से जवाब मांगा है।

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    झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत।

    राज्‍य ब्‍यूरो, रांची। Rahul Gandhi : झारखंड हाई कोर्ट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत मिली है। जस्टिस राजेश कुमार की अदालत ने अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ निचली अदालत की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। इस मामले में अदालत ने सूचक से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 13 जून को होगी।

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    कोर्ट ने जारी किया था गैर जमानती वारंट

    बता दें कि अमित शाह पर टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था। इस मामले में निचली अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। इसको राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है।

    क्‍या है पूरा मामला

    यह मामला साल 2018 का है। उस दौरान नई दिल्‍ली में हुए कांग्रेस के अधिवेशन में राहुल गांधी ने कहा था कि भाजपा में कोई भी हत्‍यारा राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष बन सकता है।

    उस वक्‍त भाजपा के राष्‍ट्रीय अध्‍यक्ष के पद पर वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह थे। राहुल की इस बयानबाजी के खिलाफ भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्‍यक्ष प्रताप कटियार ने चाईबासा के सीजीएम कोर्ट में केस दर्ज कराया था।

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