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    Dhanbad News: रंगदारी मामले में झामुमो नेता देबू महतो समेत तीन लोग रिहा, 16 साल पहले दर्ज हुआ था केस

    By Ajay Kumar Bhatt Edited By: Rajesh Kumar
    Updated: Tue, 29 Jul 2025 01:49 PM (IST)

    धनबाद में 16 साल पुराने रंगदारी के एक मामले में कोर्ट ने झामुमो नेता देबू महतो समेत तीन लोगों को रिहा कर दिया है। सरायढेला निवासी दरोगा सिंह ने 2009 में देबू महतो और अन्य के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाया था। कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में देबू महतो ठाकुर महतो और भीम महतो को रिहा करने का आदेश दिया।

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    कोर्ट ने झामुमो नेता देबू महतो समेत तीन लोगों को रिहा कर दिया है। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, धनबाद। रंगदारी के 16 साल पुराने मामले में कोर्ट ने सोमवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा नेता देबू महतो समेत तीन लोगों को रिहा करने का आदेश दिया।

    सरायढेला निवासी दरोगा सिंह ने सात जनवरी 2009 को धनबाद थाने में देबू महतो, संतोष महतो, निरंजन महतो, ठाकुर महतो, भीम महतो समेत 10 लोगों के खिलाफ रंगदारी मांगने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई थी।

    वर्तमान में यह मामला प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी मेघा प्रियंका लकड़ा की अदालत में लंबित था। आज कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में देबू महतो, ठाकुर महतो और भीम महतो को रिहा करने का आदेश दिया है।

    आरोपियों पर आरोप था कि वे हीरापुर मौजा के चिदरागोड़ा में दरोगा सिंह से अपार्टमेंट का निर्माण करा रहे थे। देबू महतो ने अपने परिवार के साथ उक्त प्लॉट पर 10 दिनों तक धरना-प्रदर्शन किया और रंगदारी की मांग की।

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