धनबाद की अदालत से जेएलकेएम विधायक जयराम महतो को बड़ी राहत, तोपचांची जाम व हमला मामले में बाइज्जत बरी
Jairam Mahto: धनबाद अदालत ने डुमरी विधायक जयराम महतो सहित 10 आरोपियों को 2015 के तोपचांची मामले में बरी कर दिया। यह मामला रोड जाम करने, तोड़फोड़ और एक ...और पढ़ें

डुमरी के विधायक जयराम महतो। (फाइल फोटो)
जागरण संवाददाता, धनबाद। तोपचांची में सड़क जाम, आगजनी, तोड़फोड़ और हमला कर एक व्यक्ति को गंभीर रूप से घायल करने के दस वर्ष पुराने मामले में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा (JLKM) डुमरी विधायक जयराम महतो समेत सभी आरोपियों को बड़ी राहत मिली है। धनबाद के जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने मामले में नामजद सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।
इस मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो के अलावा लक्खी बोस, दीपक महतो, पप्पू महतो, अरबिंद महतो, भुनेश्वर महतो, आलोक साव, पांडे साव, सूरज साव, जुगनू महतो, सरोज महतो, बसंत हासदा और निरंजन मंडल आरोपी बनाए गए थे।
प्राथमिकी तोपचांची निवासी मोहम्मद सद्दाम हुसैन की शिकायत पर 15 जनवरी 2015 को तोपचांची थाना में दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के अनुसार 14 जनवरी 2015 को दोपहर करीब दो बजे सद्दाम हुसैन सद्दाम अली मार्केट, तोपचांची के पास खड़ा था। इसी दौरान सैकड़ों की संख्या में लोग हरवे-हथियार से लैस होकर जीटी रोड को जाम कर तोड़फोड़ करने लगे।
आरोप है कि तोड़फोड़ में शामिल लोगों ने सद्दाम हुसैन पर जानलेवा हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। पुलिस ने अनुसंधान के बाद 19 नवंबर 2018 को कुल 13 आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया था। 22 जुलाई 2024 को आरोप गठन के बाद मामले की सुनवाई शुरू हुई।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पांच गवाहों का परीक्षण कराया गया, लेकिन किसी भी गवाह ने आरोपियों की पहचान नहीं की। परिणामस्वरूप अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बाइज्जत बरी कर दिया।

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