Dhanbad News: ट्रेन-प्लेटफॉर्म पर बिना आई कार्ड के नहीं बेच पाएंगे खाने-पीने के सामान, तत्काल लागू होंगे नियम
धनबाद रेलवे स्टेशन और ट्रेनों में सामान बेचने वाले वेंडरों के लिए आई कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। रेलवे बोर्ड ने यह आदेश अवैध वेंडरों पर लगाम लगाने के लिए जारी किया है। आई कार्ड में वेंडर का नाम आधार नंबर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होगी। बिना आई कार्ड के सामान बेचने की अनुमति नहीं होगी और प्रत्येक वेंडर का रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा।

जागरण संवाददाता, धनबाद। रेलवे स्टेशन परिसर और ट्रेनों में खान-पान के सामान बेचने वाले वेंडर को अब आई कार्ड लगाना अनिवार्य होगा। बिना आई कार्ड के कोई भी सामान नहीं सकेंगे।
अवैध वेंडरों से जुड़े मामलों की समीक्षा के बाद नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू करने का आदेश जारी कर दिया गया।
रेलवे बोर्ड के कार्यकारी निदेशक टूरिज्म एंड कैटरिंग विक्रम सिंह ने सभी जोनल रेलवे को गुरुवार को इससे जुड़ा पत्र भी जारी कर दिया। कार्ड का प्रारूप भी उपलब्ध करा दिया है।
रेल परिसर में खान-पान सेवा उपलब्ध कराने वाले लाइसेंसी के सभी अधिकृत वेंडर, सहायक व कर्मी को रेल प्रशासन या आइआरसीटीसी की ओर से अनिवार्य रूप से आई कार्ड जारी किया जाएगा।
वेंडरों को जारी होनेवाले आई कार्ड में उनके नाम, आधार नंबर, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट व उसकी वैधता तिथि, पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र व उसकी वैधता तिथि, लाइसेंसी का नाम व जहां नियुक्त किया गया है, उस स्थान का नाम दर्शाया जाएगा।
आई कार्ड क्यूआर कोड से स्कैन किया जा सकेगा। उस पर स्टेशन अधीक्षक या प्रबंधक या आइआरसीटीसी के अधिकृत अधिकारी का हस्ताक्षर रहेगा। आई कार्ड नहीं रहने पर स्टेशन परिसर में कैटरिंग के सामान बेचने की अनुमति नहीं मिलेगी।
प्रत्येक वेंडर का ब्योरा रजिस्टर में दर्ज रहेगा। काम छोड़ने पर वेंडर को आई कार्ड लौटना होगा। इस व्यवस्था को तत्काल लागू करने का आदेश दिया गया है।
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