बिना लाइसेंस के फूड बिजनेस करना अपराध, लग सकता है 10 लाख तक का जुर्माना
देवघर में खाद्य सुरक्षा कार्यालय द्वारा 140 खाद्य कारोबारियों को FSSAI के तहत प्रशिक्षण दिया गया। इसमें खाद्य सुरक्षा, पैकेजिंग, लेबलिंग और स्वच्छता प ...और पढ़ें

समोसा और जलेबी की फाइल फोटो
जागरण संवाददाता, देवघर। सिविल सर्जन कार्यालय परिसर स्थित खाद्य सुरक्षा कार्यालय में रविवार को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के प्रभावी अनुपालन को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। 140 खाद्य कारोबारी व फूड हैंडल्स को हुए प्रशिक्षण दिया गया।
प्रशिक्षण एफएसएसएआइ द्वारा अधिकृत ट्रेनिंग पार्टनर ज्ञान सिटी एजुकेशनल ट्रस्ट की ओर से दिया गया। एफएसएसआइ के सूचीबद्ध प्रशिक्षक डा. राकेश सिंह ने प्रशिक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा के खतरे, खाद्य विषाक्तता, खाद्य संक्रमण, खाद्य एलर्जी, जीएमपी, जीएचपी, एसओपी, एफएसएमएस, पैकेजिंग, लेबलिंग, पेस्ट कंट्रोल, सुरक्षित भंडारण, परिवहन एवं कचरा प्रबंधन आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी।
वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा ने कहा कि सभी खाद्य कारोबारियों के लिए एफएसएसएआइ लाइसेंस या पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खाद्य व्यवसाय करना दंडनीय अपराध है। इसके लिए 10 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाए जाने का प्रावधान है। उपभोक्ताओं की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसके लिए निर्धारित मानकों का पालन आवश्यक है।
उन्होंने खाद्य पदार्थों के कारोबारियों को खाद्य पदार्थों में मिलावट नहीं करने, पैकेट बंद खाद्य सामग्री पर लेबल की पूर्ण जानकारी अंकित करने, एफएसएसएआइ क्यूआर कोड प्रदर्शित करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि समोसा, जलेबी, कचरी, बरा, दुसका, पकौड़ा आदि गर्म खाद्य पदार्थ को अखबार, प्रिंटेड पेपर या प्लास्टिक या पालिथिन में नहीं देने का निर्देश दिया। वहीं मिलावटी या एक्सपायरी खाद्य सामग्री की शिकायत के लिए टोल फ्री नंबर 1800112100, मोबाइल नंबर-94724-53055 व फूड सेफ्टी कनेक्ट एप के बारे में जानकारी दी।
मौके पर ट्रेनिंग पार्टनर संतोष कुमार पाठक, छीपू साव, दिलीप कुमार व सागर कुमार सहित खाद्य सुरक्षा कार्यालय के कर्मी निन्नी कुमारी, प्रिंस कुमार चौधरी सहित अन्य मौजूद थे।

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