बिहार भूमि सुधार अधिनियम: गैरमजरूआ खास 182.7 एकड़ जमीन की जमाबंदी होगी रद, सरकार का बड़ा एक्शन
सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ चतरा जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रशासन ने 182.7 एकड़ गैरमजरूआ खास किस्म जंगल-झाड़ी भूमि की जम ...और पढ़ें

जुलकर नैन, चतरा। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने वालों एवं माफिया तत्वों की अब खैर नहीं है। जिला प्रशासन ने उनके विरुद्ध कार्रवाई की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। प्रारंभिक कार्रवाई में 182.7 एकड़ गैरमजरूआ खास, किस्म जंगल-झाड़ी भूमि की जमाबंदी निरस्त करने की अनुशंसा की गई है। अपर समाहर्ता ने उपायुक्त रमेश घोलप को प्रस्ताव भेज दिया है।
प्रस्ताव पर स्वीकृति मिलने के बाद उसे अनुमोदन के लिए आयुक्त के समक्ष भेजा जाएगा। माना यह जा रहा है कि विलंब से ही सही, लेकिन जमाबंदी निरस्त होना निश्चित है। 182.7 एकड़ भू-खंड पर 79 लोगों ने गलत तरीके से जमाबंदी करवा ली थी। लंबे समय तक इसकी सुनवाई संबंधित अंचलों के न्यायालयों में हुई।
अपर समाहर्ता ने उपायुक्त को भेजा प्रस्ताव
उसके बाद जमाबंदी रद करने का प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय में भेजा गया। तत्पश्चात भूमि सुधार उप समाहर्ता के न्यायालय ने उसे अनुमंडल पदाधिकारी न्यायालय में अग्रसारित कर दिया।
अनुमंडल पदाधिकारी का न्यायालय ने अपर समाहर्ता कोर्ट को अग्रसारित कर दिया। इस प्रकार अपर समाहर्ता ने उपायुक्त को प्रस्ताव भेज दिया है।
यदि उपायुक्त चाहेंगे, तो मामले की सुनवाई कर सकते हैं। अन्यथा जमाबंदी रद करने के प्रस्ताव को अनुमोदन के लिए प्रमंडलीय आयुक्त को भेज देंगे। चार अंचलों क्रमश: हंटरगंज, प्रतापपुर, इटखोरी एवं सिमरिया की अवैध जमाबंदी निरस्त होगी। इसमें सर्वाधिक हंटरगंज अंचल के मामले हैं। शेष अन्य अंचलों की अवैध जमाबंदी को रद करने के लिए कार्रवाई चल रही है।
इन गांवों की अवैध जमाबंदी होगी रद
हंटरगंज अंचल: डाहा, पकहा, बनियाबांध, राजगुरु, होसिल, पोस्तिया, बहेरी, गंगटा, जोरीखूर्द, डुमरीखूर्द, गोविंदपुर, एकतारा, सेलवार, कुटिया, गेरूआ, मंसाचक, डुमरीकला, कोसमाही, शाही, देवरिया, सोहाद, सागासोत, भोजपुर, मीनजरा, जोरीकला, धनगिरी, खुटेहरा, पंचमहला, चंदकाली, मायापुर कला, केवला, गोसाइडीह, सोखा व कल्याणपुर।
इटखोरी अंचल: पीतित
सिमरिया अंचल: पटना (डाडी)
प्रतापपुर अंचल: टंडवा।

गैरमजरूआ खास, किस्म जंगल-झाड़ी की भूमि की अवैध जमाबंदी कराकर कब्जा कर लिया गया था। ऐसी भू-खंड को चिह्नित कर अवैध दस्तावेजों के आधार पर कब्जा करने वालों को विधिवत रूप से नोटिस करते हुए अंचल न्यायालय में सुनवाई हुई। उसके बाद प्रस्ताव भूमि सुधार उप समाहर्ता और अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय से होते हुए अपर समाहर्ता कार्यालय पहुंचा। बिहार भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा-4 एच के तहत अवैध जमाबंदी को रद करने की अनुशंसा उपायुक्त से की गई है। - अरविंद कुमार, अपर समाहर्ता, चतरा
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