Bihar Bhumi: नीतीश सरकार का अहम फैसला, 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की अधिसूचना जारी
बिहार में 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह अधिसूचना राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा प्रकाशित की गई है। इसके तहत 13 जिलों के 44 अंचलों में भूमि के अधिकार अभिलेख और परिमाप निदेशालय को प्राप्त हुए हैं। विभाग ने इसे अंतिम रूप से प्रकाशित किया है। अगले 300 गांवों का अंतिम प्रकाशन जल्द होगा।

राज्य ब्यूरो, पटना। 661 गांवों में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त की अधिसूचना (Bihar Bhumi Survey) जारी कर दी गई है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सचिव जय सिंह के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचना का गजट प्रकाशन भी हो गया है। इसे विभाग की वेबसाइट पर भी अपलोड किया गया है।
बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम के तहत 13 जिलों के बंदोबस्त पदाधिकारियों द्वारा 44 अंचलों के कुल 661 राजस्व ग्रामों का अंतिम अधिकार अभिलेख भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय को प्राप्त हुआ। निदेशालय से प्राप्त प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए विभाग ने इसे मौजावार प्रकाशित किया है।
अधिनियम में प्रविधान है कि राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष के संबंध में अधिसूचना द्वारा यह घोषित कर सकती है कि वहां अधिकार अभिलेखों का अंतिम रूप से प्रकाशन कर दिया गया है। यह अधिसूचना उस प्रकाशन का निर्णायक साक्ष्य माना जाता है।
'बिहार में भूमि प्रबंधन के साथ...'
राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री डॉ. दिलीप कुमार जायसवाल ने इसे बिहार सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि विभाग का यह काम राज्य में भूमि प्रबंधन के साथ सामाजिक सद्भाव को बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण है।
जल्द ही 300 और गांवों में जारी होगी अधिसूचना
अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा कि तीन सौ और गांवों के अंतिम प्रकाशन का काम अंतिम चरण में है। जल्द ही उसे भी अधिसूचित कर दिया जाएगा। इसके साथ ही अंतिम रूप से प्रकाशित सभी मौजों में नए नक्शे के मुताबिक भूमि की मापी और नए खतियान के अनुसार दाखिल खारिज का काम भी हो जाएगा।
सचिव जय सिंह ने बताया कि शेखपुरा जिले में कुल 284 गांव हैं, जिसमें 207 का अंतिम प्रकाशन किया जा चुका है। यह जिला जल्द ही पूरी तरह से विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम से आच्छादित हो जाएगा।
इसी तरह बेगूसराय के सामहो कुरहा अंचल के कुल 56 मौजों में से 50 में भूमि सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त का काम पूर्ण हो चुका है। यह अंचल भी जल्द ही नए भूमि दस्तावेजों के आधार पर काम करने लगेगा।
गया समेत 18 नगर निगमों को 293 करोड़ का आवंटन
दूसरी ओर, नगर विकास एवं आवास विभाग से जुड़ी अहम खबर सामने आई है। पटना के अलावा राज्य के शेष 18 नगर निगम को करीब 293 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया है। नगर विकास एवं आवास विभाग को 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर यह राशि टाइड व अनटाइड ग्रांट (अनुदान) के रूप में मिली है।
विभागीय जानकारी के अनुसार, सबसे अधिक 27.27 करोड़ रुपये गया नगर निगम को मिले हैं। इसके अलावा भागलपुर को 22.89 करोड़, मुजफ्फरपुर को 20.37 करोड़ और बिहारशरीफ को 19.58 करोड़ रुपये दिये गये हैं।
अन्य नगर निगमों में दरभंगा को 16.88 करोड़, पूर्णिया को 17.39 करोड़, सासाराम को 17.37 करोड़, समस्तीपुर को 16.72 करोड़, आरा को 15.15 करोड़, बेगूसराय को 14.95 करोड़, बेतिया को 14 करोड़, कटिहार को 13.90 करोड़, मोतिहारी को 13.72 करोड़, सीतामढ़ी को 15.35 करोड़, सहरसा को 13.33 करोड़, मुंगेर को 12.22 करोड़, छपरा को 11.60 करोड़ और मधुबनी को करीब 10 करोड़ रुपये का आवंटन उपलब्ध कराया गया है।
मिलियन प्लस आबादी में शामिल पटना नगर निगम को अलग से राशि का आवंटन होगा। विभाग के अनुसार, यह 2024-25 के लिए अनुशंसित प्रथम किस्त की राशि है।
प्रावधानों के मुताबिक, टाइड ग्रांट (आबद्ध अनुदान) के रूप में मिली राशि का 30 प्रतिशत स्वच्छता एवं ठोस अपशिष्ट प्रबंधन जबकि 30 प्रतिशत राशि पेयजल, वर्षा जल संचयन एवं जल पुनर्चक्रण से संबंधित कार्यों पर खर्च की जाएगी। वहीं, अनटाइड ग्रांट की राशि मानदेय, भत्ता भुगतान से लेकर सरकारी बिलों के बकाया भुगतान पर खर्च की जा सकती है।
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