ऊधमपुर पुलिस की सख्त कार्रवाई, नशा तस्करी मामले में आरोपियों की अंतरिम जमानत रद, जानें पूरा मामला
ऊधमपुर पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। न्यायालय ने एनडीपीएस एक्ट के गंभीर मामले में दो आरोपियों, उमर शफी और मोहसिन असलम खान, की अंतर ...और पढ़ें

यह कार्रवाई ऊधमपुर में नशाखोरी के खिलाफ पुलिस के अभियान का हिस्सा है।
जागरण संवादददाता, ऊधमपुर। नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखते हुए उधमपुर पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के एक गंभीर मामले में बड़ी उपलब्धि हासिल की है। न्यायालय ने 2 आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द करते हुए उन्हें तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दिए हैं।
पुलिस स्टेशन रैंबल में दर्ज एफआईआर नंबर 204/2025, धारा 8/21/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज मामले में आरोपियों की अंतरिम जमानत रद्द करवाने में सफलता प्राप्त की। यह आदेश अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, ऊधमपुर की अदालत द्वारा पारित किया गया।
अदालत ने आरोपी उमर शफी पुत्र मोहम्मद शफी रिगू, निवासी हाउसिंग कालोनी, चनपोरा, श्रीनगर तथा मोहसिन असलम खान पुत्र मोहम्मद असलम खान, निवासी शेखपोरा, बडगाम की अंतरिम जमानत रद्द कर दी।
सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी डीएसपी तहजीब जहरा जावैद द्वारा प्रस्तुत दलीलों को अदालत ने स्वीकार किया। अदालत को बताया गया कि आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे, जानबूझकर जांच अधिकारी के समक्ष पेश होने से बच रहे थे तथा अंतरिम जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहे थे।
न्यायालय ने यह भी संज्ञान लिया कि दोनों आरोपी आदतन अपराधी हैं और उनके खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। एनडीपीएस अपराधों की गंभीरता और गैर-जमानती प्रकृति को देखते हुए अदालत ने अंतरिम जमानत रद्द करते हुए आरोपियों को तत्काल हिरासत में लेने के निर्देश दिए।

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