Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Srinagar: NIA ने शोपियां के दो कुख्यात आतंकियों को किया भगौड़ा घोषित, सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए पोस्टर

    By Edited By: Deepak Saxena
    Updated: Sat, 07 Oct 2023 09:36 PM (IST)

    शोपियां में लश्कर के दो दुर्दांत आतंकियों बिलाल अहमद बट और आबिद रमजान शेख को एनआईए की विशेष अदालत ने फरार घोषित किया है। वहीं जम्मू पुलिस ने दोनों आतंकियों के पोस्टर जारी कर दिए है। इसके साथ ही लोगों के घरों की दीवारों और सार्वजनिक स्थानों पर उनके पोस्टर लगाए गए हैं। दोनों के खिलाफ विभिन्न थानों में 16 से ज्यादा मामले दर्ज हैं।

    Hero Image
    NIA ने शोपियां के दो कुख्यात आतंकियों को किया भगौड़ा घोषित (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। दक्षिण कश्मीर के शोपियां में दहशत का पर्याय बने लश्कर के दो दुर्दांत आतंकियों बिलाल अहमद बट और आबिद रमजान शेख को एनआईए की विशेष अदालत ने फरार घोषित किया है। अब शनिवार को पुलिस ने दोनों के पोस्टर भी जारी किए हैं। इसमें दोनों को एक माह के भीतर संबधित पुलिस स्टेशन या फिर अदालत में आत्मसमर्पण करने को कहा गया है। अगर वह सामने नहीं आते हैं तो उनकी संपत्ति जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दोनों के खिलाफ शोपियां के विभिन्न थानों में 16 एफआईआर दर्ज हैं। यह दोनों दक्षिण कश्मीर में सक्रिय सबसे पुराने और दुर्दांत आतंकियों में गिने जाते हैं। इसके साथ ही इन आतंकियों की मुनादी भी कराई गई है।

    ये भी पढ़ें: Jammu News: शारदीय नवरात्रों में बरसेगी मां वैष्णो देवी की कृपा, भैरव घाटी में उपलब्ध होगी निशुल्‍क लंगर सेवा

    घरों और सार्वजनिक स्थानों पर चिपकाए गए पोस्टर

    शोपियां की एसएसपी तनुश्री दत्ता ने बताया कि दोनों फरार हैं और दोनों आतंकियों के खिलाफ छह सितंबर को अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया था। अब शोपियां स्थित एनआईए की विशेष अदालत ने दोनों को भगौड़ा घोषित किया है।

    इसके बाद शनिवार को पुलिस और राजस्व विभाग के एक संयुक्त कार्यदल ने इन दोनों आतंकियों के घरों की दीवारों और आसपास सार्वजनिक स्थल पर इनके बारे में नोटिस चिपकाए हैं। इसके अलावा मुनादी भी कराई गई है और इन्हें एक माह के भीतर पुलिस स्टेशन या फिर अदालत में पेश होने के लिए कहा गया है।

    ये भी पढ़ें: J&K: लोक अदालत में कुल 459 मामले, सुलझाए गए 335; मोटर दुर्घटना मुआवजा-बैंक रिकवरी केस में लगभग 98 लाख की वसूली