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    Srinagar News: आतंक को पुनर्जीवित करने में लगे थे 10 अलगाववादी, NIA की अदालत ने रिहाई की नहीं दी अनुमति

    By Jagran NewsEdited By: Nidhi Vinodiya
    Updated: Mon, 25 Sep 2023 09:10 PM (IST)

    NIA in Srinagar कश्मीर में मरणासन्न आतंक और अलगाववाद को फिर से हवा देने का षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किए गए 10 अलगाववादी नेताओं की जमानत याचिका सोमवार को एनआईए की अदालत ने खारिज कर दी है। श्रीनगर पुलिस ने 10 जुलाई को कोठीबाग इलाके में स्थित एक होटल में अलगाववादी नेताओं की बैठक की सूचना पर छापा मारा था।

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    10 अलगाववादियों को NIA की अदालत ने रिहाई की नहीं दी अनुमति, फाइल फोटो

    श्रीनगर, राज्य ब्यूरो। कश्मीर में मरणासन्न आतंक और अलगाववाद (Terrorism in Kashmir) को फिर से हवा देने का षड्यंत्र रचने के मामले में गिरफ्तार किए गए 10 अलगाववादी नेताओं की जमानत याचिका सोमवार को एनआईए की अदालत (NIA Court) ने खारिज कर दी। श्रीनगर पुलिस (Srinagar Police) ने 10 जुलाई को कोठीबाग इलाके में स्थित एक होटल में अलगाववादी नेताओं की बैठक की सूचना पर छापा मारा था।

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    NIA की अदालत ने की जमानत खारिज

    इस दौरान प्रतिबंधित आतंकी संगठन जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट और हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की दूसरी पंक्ति के नेता पकड़े गए थे। यह ईद मिलन पार्टी के बहाने कश्मीर में आतंक और अलगाववाद का दौर फिर से शुरू करने का षड्यंत्र रच रहे थे। श्रीनगर में एनआईए की विशेष सत्र अदालत के न्यायाधीश संदीप गंडोत्रा ने जमानत याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी कि गिरफ्तार किए गए आरोपितों को मौजूदा परिस्थितियों में जमानत पर रिहा करना जनविरोधी ही नहीं, राष्ट्र के हितों के विरुद्ध भी होगा।

    अपराध को देखते हुए खारिज की जमानत

    न्यायाधीश ने कहा कि अपराध की प्रकृति और गंभीरता के मद्देनजर व राज्य हित में आरोपितों की जमानत याचिका इस समय स्वीकार नहीं की जा सकती। इसके अलावा जमानत याचिका को खारिज किए जाने को मुख्य मामले के गुण-दोष पर राय की अभिव्यक्ति के रूप में नहीं माना जाएगा।

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    इन लोगों ने दायर की थी याचिका

    जमानत याचिका दायर करने वालों में फिरदौस अहमद शा, जहांगीर अहमद बट, साहिल उर्फ सुहैल अहमद मीर, खुर्शीद अहमद बट, सैयद रहमान शम्स, सजाद हुसैन गुल, मोहम्मद रफीक पहलू उर्फ नन्नाजी, गुलाम हसन पारे उर्फ फिरदौसी, मोहम्मद यासीन बट और शब्बीर अहमद डार शामिल हैं। इन्होंने अलग-अलग जमानत याचिकाएं लगाई थीं। इन याचिकाओं को अदालत ने क्लब करते हुए सुनवाई की और खारिज कर दिया।

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