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    शोपियां में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर पूर्ण पाबंदी, बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर DM का फैसला

    Updated: Fri, 02 Jan 2026 01:08 PM (IST)

    शोपियां जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट शिशिर गुप्ता ने दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और फेरीवालों द्वारा लाउडस्पीकर ...और पढ़ें

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    जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में बढ़ते ध्वनि प्रदूषण को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट शिशिर गुप्ता ने दुकानदारों, सब्जी विक्रेताओं और फेरीवालों के लिए लाउडस्पीकर बैन कर दिया है। उन्होंने यह फैसला सार्वजनिक शांति और स्वास्थ्य की रक्षा के मद्देनजर लिया है।

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    लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर रोक

    आदेश के अनुसार, जिला प्रशासन ने फेरीवालों और दुकानदारों द्वारा किए जा रहे 'शोर' पर गंभीरता से ध्यान दिया है। कुछ दुकानदार, ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए लाउडस्पीकर और एम्पलीफायर का इस्तेमाल कर रहे थे। सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण शोपियां शहर के बाजार और अन्य व्यस्त बाजारों में हो रहा था।

    ध्वनी प्रदूषण को रोकने का फैसला

    इससे स्थानीय लोगों, खरीदारों, बुजुर्गों, मरीजों और पर्यटकों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा समानों की बिक्री के लिए उपयोग होने वाले पब्लिक एड्रेस सिस्टम, माइक्रोफोन और अन्य आवाज बढ़ाने वाले उपकरणों के इस्तेमाल को पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।

    शिकायतों के बाद उठाया गया कदम 

    यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जारी किया गया है, जो कई शिकायतों और सीधे देखे गए मामलों के जवाब में है।