श्रीनगर में कई जगहों पर ताबड़तोड़ छापामारी, भारी मात्रा में बरामद हुआ सड़ा मांस; कोल्ड स्टोरेज सील
श्रीनगर पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से शहर में छापे मारकर सड़ा हुआ मांस जब्त किया और एक कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया। यह कार्रवाई असुरक्षित मांस की बिक्री रोकने के लिए की गई। पुलिस ने एक आरोपी की पहचान की है जो होटलों और रेस्तरां में सड़ा हुआ मांस सप्लाई कर रहा था और उसके खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

जागरण संवाददाता, श्रीनगर। श्रीनगर पुलिस ने खाद्य सुरक्षा विभाग के साथ समन्वय में शहर भर में कई छापे मारे, बड़ी मात्रा में सड़ा हुआ मांस जब्त किया और परिमपोरा कोल्ड स्टोरेज को सील कर दिया, जहां यह स्टॉक पाया गया था। अधिकारियों ने कहा कि यह कार्रवाई असुरक्षित मांस की बिक्री पर अंकुश लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक तीव्र अभियान का हिस्सा थी।
पुलिस प्रवक्ता ने कहा, पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर भर में कई स्थानों पर छापे मारे, जिसमें खराब और एक्सपायर हो चुके मांस उत्पाद बेचने के संदेह में विक्रेताओं को निशाना बनाया गया। कार्रवाई के दौरान, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत भारी मात्रा में सड़ा हुआ मांस जब्त किया गया और उसे मौके पर ही नष्ट कर दिया गया।
ऐसी ही एक कार्रवाई में, श्रीनगर पुलिस ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक संघ (एफएसएसएआई) के अधिकारियों के साथ मिलकर परिमपोरा में कोल्ड स्टोरेज इकाई पर छापा मारा, जहां सड़ा हुआ मांस संग्रहीत किया गया था, जिसे जब्त कर लिया गया, जिसके बाद खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम की संबंधित धारा के तहत कोल्ड स्टोरेज को जब्त कर लिया गया।
बयान में कहा गया है कि अधिकारियों ने पुष्टि की है कि यह कार्रवाई सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा और खाद्य सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एक तीव्र अभियान का हिस्सा है।
इसी तरह, पुलिस स्टेशन जकूरा में प्राप्त विश्वसनीय इनपुट पर कार्रवाई करते हुए, अधिकारियों ने सौरा के निवासी और जकूरा में स्थित सनशाइन फूड्स के संचालक अब हमीद कुचाय की पहचान एक प्रमुख संदिग्ध के रूप में की। उस पर बागात बरजुल्ला के निवासी आरिफ अहमद शाह के साथ श्रीनगर के रेस्तरां और होटलों में बड़ी मात्रा में खाने के लिए अनुपयुक्त सड़े हुए मांस की आपूर्ति करने के लिए एक आपराधिक साजिश में शामिल होने का आरोप है।
बयान में कहा गया है, पुलिस ने कहा कि सड़े हुए मांस को वितरित करने का यह काम जानबूझकर किया गया और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है और लागू कानूनों के तहत एक गंभीर अपराध है। परिणामस्वरूप, भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 271, 275 और 61(1) के तहत पुलिस स्टेशन जकूरा में एफआईआर संख्या 48/2025 दर्ज की गई है l
श्रीनगर पुलिस ने पुष्टि की है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के हित में, खाद्य आपूर्ति श्रृंखला में सख्त अनुपालन और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आने वाले दिनों में संबंधित विभागों के सहयोग से निरीक्षण और कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।
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