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    Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस से महबूबा खुश, कहा- जम्‍मू-कश्‍मीर के लिए थी सबसे बड़ी परीक्षा

    By Jagran NewsEdited By: Himani Sharma
    Updated: Wed, 09 Aug 2023 05:25 PM (IST)

    अनुच्‍छेद 370 निरस्‍त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने खुशी व्‍यक्‍त की है। शीर्ष अदालत अनुच्छेद 370 और जम्मू और क ...और पढ़ें

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    Article 370 पर सुप्रीम कोर्ट में हुई बहस से महबूबा खुश

    श्रीनगर, पीटीआई: पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने बुधवार को अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हुई दलीलों पर खुशी व्यक्त की। उन्‍होंने कहा कि यह जम्मू-कश्मीर के विलय के फैसले की परीक्षा थी।

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    शीर्ष अदालत अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 को रद्द करने को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। जिसने पूर्ववर्ती राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभाजित कर दिया।

    2019 से उठा रहे हैं मुद्दे

    महबूबा ने कहा, "मैं सुप्रीम कोर्ट में दलीलों से खुश हूं। ये वे मुद्दे हैं जो मैं और पीडीपी 2019 से उठा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भाग्यशाली है कि उसे किसी भी बाधा का सामना नहीं करना पड़ता है, लेकिन हमारे लोगों को या तो गिरफ्तार कर लिया जाता है या घर में नजरबंद कर दिया जाता है।"

    दलील है कि संसद में लिए गए फैसले ने संविधान को कुचल दिया। उन्होंने कहा कि शीर्ष अदालत में दलीलों से यह "स्पष्ट" हो गया है कि संसद के पास अनुच्छेद 370 को तब तक निरस्त करने की कोई शक्ति नहीं है जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा राष्ट्रपति को इसकी सिफारिश नहीं करती।

    संविधान के साथ हुआ विश्वासघात- महबूबा

    “कोई संविधान सभा नहीं थी, सत्यपाल मलिक को संविधान सभा का सदस्‍य बनाया गया था, उनके सलाहकारों को मंत्रिपरिषद बनाया गया था, इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है? "संविधान के साथ इससे बड़ा विश्वासघात क्या हो सकता है? संसद का अपमान करने के लिए अपने क्रूर बहुमत का उपयोग करने और अवैध निर्णय लेने के लिए इसका उपयोग करने से बड़ा संसद का अपमान क्या हो सकता है?"

    जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि उन्हें खुशी है कि शीर्ष अदालत में खुली चर्चा हो रही है। कपिल सिब्बल और अन्य सहित सभी वकील खुले तौर पर तर्क दे रहे हैं कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो अनुच्छेद 370 को भी समाप्त कर सके। यदि आपके पास 500 सांसद हैं जब तक कि जम्मू-कश्मीर की संविधान सभा इसकी अनुशंसा नहीं करती।

    "दूरदर्शी निर्णय" की थी परीक्षा

    भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ द्वारा नेशनल कॉन्फ्रेंस के संस्थापक और पूर्व मुख्यमंत्री शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की प्रशंसा पर, महबूबा ने कहा कि सुनवाई भारत में शामिल होने के उनके "दूरदर्शी निर्णय" की परीक्षा थी। अगर सीजेआई स्वीकार करते हैं कि शेख मोहम्मद अब्दुल्ला का दो-राष्ट्र सिद्धांत को अस्वीकार करने और भारत के साथ हाथ मिलाने का निर्णय एक दूरदर्शी निर्णय था, तो यह उस दूरदर्शी निर्णय की परीक्षा है।

    पूर्व सीएम ने कहा, "क्या उनका निर्णय सही था जहां उन्हें भारत सरकार, देश के संविधान द्वारा गारंटी दी गई थी कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान को बनाए रखने के लिए संविधान में कुछ सुरक्षा उपाय रखे जाएंगे? आज यह भारत में शामिल होने के निर्णय का परीक्षण है पाकिस्तान में शामिल होने या स्वतंत्र रहने के बजाय, चाहे यह सही हो या गलत।"

    सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बैठने का साहस नहीं जुटाया

    पीडीपी प्रमुख ने कहा कि उन्होंने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान बैठने का साहस नहीं जुटाया है। "मेरे कई शुभचिंतकों ने मुझसे पूछा है कि मैं वहां क्यों नहीं गए? मैं उन्हें बताना चाहती हूं कि मेरे लिए और जम्मू-कश्मीर के अधिकांश लोगों के लिए, अनुच्छेद 370 सिर्फ एक कानूनी या संवैधानिक मामला नहीं है। यह हमारी भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मैंने अपनी पूरी कोशिश की है, लेकिन अभी तक मैं अपने दिल को इतना मजबूत नहीं बना पाई हूं कि वहां जा सकूं, अदालत में बैठ सकूं और चर्चा सुन सकूं।

    जम्मू-कश्मीर के झंडे को भी बरकरार रखा

    पीडीपी अध्यक्ष ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि वह चर्चा बर्दाश्त कर सकती हैं क्योंकि जब उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा था तो उन्होंने देश के संविधान के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के संविधान की भी शपथ ली थी। "मैंने देश के झंडे के साथ-साथ जम्मू-कश्मीर के झंडे को भी बरकरार रखा है।

    इसलिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पास अदालत में बैठने और चर्चा सुनने का साहस नहीं है। लेकिन मैं वहां जाने के लिए कुछ साहस बनाने की कोशिश कर रही हूं।" मेरे लिए यह दुविधा हो गई है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो धारा 370 के खिलाफ दलीलें झेलूंगी या नहीं?”