जम्मू-कश्मीर: शोपियां जिला बार एसोसिएशन चुनाव पर जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय ने लगाई रोक, प्रतिवादियों को नोटिस जारी
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शोपियां जिला बार एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनावों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की पीठ ने एक वकील की ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता,श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने शोपियां जिला बार एसोसिएशन के प्रस्तावित चुनावों पर रोक लगा दी है। न्यायमूर्ति राजेश सेखरी की पीठ ने जिले के एक वकील द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव स्थगित किए हैं, जिन्होंने 2023 में बार एसोसिएशन के संविधान में किए गए संशोधनों को चुनौती दी है।
न्यायालय ने प्रथम दृष्टया चुनाव में छूट देने का मामला बनते हुए पाया कि उसने प्रतिवादियों को चार सप्ताह के भीतर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया है। इस बीच, न्यायालय ने नए चुनावों के संबंध में 11 दिसंबर की अधिसूचना पर रोक लगा दी और कहा कि यह आदेश दूसरे पक्ष की आपत्तियों के अधीन होगा।
याचिकाकर्ता का दावा है कि ये संशोधन मूल 2012 के संविधान में किसी भी संशोधन प्रावधान के बिना मुट्ठी भर सदस्यों द्वारा पेश किए गए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन परिवर्तनों का उद्देश्य युवा अधिवक्ताओं को बार चुनावों में भाग लेने से रोकना और वंचित करना था।
पीड़ित वकील ने कहा कि 17 अक्टूबर को उन्होंने संशोधन प्रक्रिया से संबंधित विवरण मांगे थे जिनमें संशोधित संविधान की प्रति, संशोधन का प्रस्ताव रखने वाले सदस्यों के नाम, आम सभा की बैठक का नोटिस, बैठक का कार्यवृत्त, संशोधन के पक्ष में मतदान करने वाले सदस्यों की सूची और संशोधन को अपनाने वाला परिपत्र शामिल था। हालांकि याचिका के अनुसार, उन्हें मांगी गई कोई भी जानकारी प्रदान नहीं की गई।

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