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    जम्मू-कश्मीर: आतंकी गतिविधियों में शामिल तीन आरोपी रिहा, अदालत ने सबूतों की कमी पाई

    Updated: Wed, 31 Dec 2025 01:09 PM (IST)

    जम्मू और कश्मीर की एक सेशन कोर्ट ने आतंकी गतिविधियों के आरोपी तीन व्यक्तियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। एनआईए एक्ट के तहत नियुक्त स्पेशल जज ...और पढ़ें

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    आतंकी गतिविधियों में शामिल तीन आरोपी रिहा (File Photo)


    डिजिटल डेस्क, श्रीनगर। जम्मू और कश्मीर की एक सेशन कोर्ट ने सबूतों की कमी के कारण आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के आरोपी तीन लोगों को बरी कर दिया है।

    एनआईए एक्ट के तहत नियुक्त स्पेशल जज, एडिशनल सेशन जज की कोर्ट ने फैसला सुनाया कि अभियोजन पक्ष आरोपों को बिना किसी शक के साबित करने में नाकाम रहा।

    कुलगाम जिले के रहने वाले वाजिद अहमद भट, मसरत बिलाल भूरू और रमीज अहमद डार को सोमवार को बरी कर दिया गया। जज मनजीत राय ने निर्देश दिया कि अगर आरोपियों की किसी और मामले में ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें तुरंत रिहा कर दिया जाए।

    (समाचार एजेंसी पीटीआई के साथ)

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