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    गुलमर्ग में वैली गाइड लाइसेंस धारकों के लिए महत्वपूर्ण सूचना; पर्यटन विभाग ने जारी किया नोटिस, जानिए क्या है मामला

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 03:13 PM (IST)

    गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक ने सभी वैली गाइड लाइसेंस धारकों को एक नोटिस जारी किया है। इसमें जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम के तहत आधिक ...और पढ़ें

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    सहायक पर्यटन निदेशक ने स्पष्ट किया कि दस्तावेज जमा न कराने पर कार्रवाई होगी।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक ने क्षेत्र के सभी वैली गाइड लाइसेंस धारकों को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया है जिसमें जम्मू-कश्मीर पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम के तहत आधिकारिक अभिलेखों के सत्यापन के लिए आवश्यक दस्तावेजों और विवरणों को प्रस्तुत करना अनिवार्य किया गया है।

    सत्यापन प्रक्रिया का उद्देश्य संबंधित कानूनों, दिशानिर्देशों और अधिकारियों द्वारा जारी पूर्व निर्देशों के अनुपालन की पुष्टि करना है। यह कदम पर्यटन क्षेत्र में पेशेवर मानकों को बनाए रखने के प्रति विभाग की प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है।

    यह निर्देश गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी वैध या समाप्त हो चुके वैली गाइड लाइसेंस धारकों पर लागू होता है, चाहे वे वर्तमान में इस क्षेत्र में कार्यरत हों या केवल इससे जुड़े होने का दावा करते हों।

    15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज जमा कराएं

    इन लाइसेंस धारकों को नोटिस जारी होने या प्रकाशित होने की तिथि से 15 दिनों के भीतर अपने दस्तावेज जमा करने होंगे। आवश्यक दस्तावेज गुलमर्ग के सहायक पर्यटन निदेशक के कार्यालय समय के दौरान व्यक्तिगत रूप से जमा किए जा सकते हैं, या फिर एक स्कैन की हुई पीडीएफ फाइल गुलर्मगटूरिजम एट दि रेटजीमेल.काम पर ईमेल के माध्यम से भेजी जा सकती है।

    नोटिस में यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रस्तुत दस्तावेजों की समीक्षा के बाद, लाइसेंस धारकों को दी गई जानकारी की प्रामाणिकता की पुष्टि के लिए भौतिक सत्यापन या पारस्परिक सत्र के लिए बुलाया जा सकता है। कुछ मामलों में, विभाग जारीकर्ता प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है या जानकारी को सत्यापित करने के लिए आधिकारिक अभिलेखों की जांच कर सकता है।

    15 दिन की समय सीमा के भीतर दस्तावेज जमा न करने वाले या गलत या झूठे दस्तावेज जमा करने वाले लाइसेंस धारकों के खिलाफ जम्मू और कश्मीर पर्यटन व्यापार पंजीकरण अधिनियम और अन्य लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।