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    कश्मीर में बेरोजगार युवाओं-गरीब परिवारों को धोखा देने वाली महिला सरकारी कर्मचारी का पर्दाफाश, आरोप पत्र दायर

    By Raziya Noor Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 03:28 PM (IST)

    श्रीनगर में, एक महिला सरकारी कर्मचारी को बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों को धोखा देने के आरोप में आरोपित किया गया है। उस पर धोखाधड़ी और वित्तीय अनियम ...और पढ़ें

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    आर्थिक अपराध विंग ने श्रीनगर की अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

    जागरण संवाददाता, श्रीनगर। अपराध शाखा कश्मीर की आर्थिक अपराध विंग ने फर्जी नौकरी-जमीन रैकेट का भंडाफोड़ अपराध में संलिप्त महिला के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया।

    आरोप पत्र में यह खुलासा हुआ है कि कैसे इस महिला सरकारी कर्मचारी ने कथित तौर पर जाली सरकारी मुहरों और हस्ताक्षरों का इस्तेमाल करके फर्जी आवंटन और नियुक्ति आदेश जारी करके बेरोजगार युवाओं और गरीब परिवारों को धोखा दिया।

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    विंग ने एफआईआर नंबर 54-2023 के तहत धारा 419, 420, 467, 468 और 471 आईपीसी के तहत आरोपी महिला फौजिया अफजल पुत्री मोहम्मद अफजल माग्रे निवासी रहमतुल्लाह कालोनी, सेक्टर-बी, फ्रूट मंडी, परिमपोरा, श्रीनगर के खिलाफ चौथे अतिरिक्त मुंसिफ जज, श्रीनगर की अदालत में आरोप पत्र पेश किया।

    बता देते हैं कि यह मामला एक शिकायत से शुरू हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया था कि आरोपी, जो डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के कार्यालय में क्लास फोर्थ कर्मचारी के पद पर तैनात है, ने दुकानों और प्लाटों के फर्जी आवंटन आदेश जारी करके पैसे एंठने की गंभीर साजिश रची।

    जांच के दौरान, यह पता चला कि इन जाली आदेशों पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर के जाली हस्ताक्षर थे और उन पर जिला मजिस्ट्रेट, श्रीनगर की जाली मुहर लगी हुई थी।