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    भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच लेह में ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर रोक, उल्लंघन करने पर होगी कार्रवाई

    केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों ने लेह जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर रोक लगा दी है। विश्वसनीय इनपुट और राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा उनके संभावित दुरुपयोग के बारे में सुरक्षा चिंताओं का हवाला दिया गया है। यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा के हित में एकतरफा जारी किया गया है। अगले नोटिस तक लागू रहेगा।

    By Jagran News Edited By: Suprabha Saxena Updated: Thu, 08 May 2025 06:43 PM (IST)
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    लेह में ड्रोन और यूवी उड़ाने पर रोक (फाइल फोटो)

    पीटीआई, लेह। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के अधिकारियों ने गुरुवार को विश्वसनीय इनपुट और राष्ट्रविरोधी तत्वों द्वारा उनके "संभावित दुरुपयोग" के बारे में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए लेह जिले में ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहनों (यूएवी) की उड़ान पर प्रतिबंध लगा दिया है।

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    लेह के जिला मजिस्ट्रेट संतोष सुखादेव ने स्थानीय लोगों, पर्यटकों या निजी व्यक्तियों द्वारा ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर प्रतिबंध लगाने का आदेश दिया और कहा कि अगर इस आदेश का कोई भी उल्लंघन करता है तो संबंधित कानूनों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा, "यह आदेश सार्वजनिक सुरक्षा और सुरक्षा के हित में एकतरफा जारी किया गया है और अगले नोटिस तक लागू रहेगा।"

    यह आदेश भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (pok) में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ मिसाइल हमले करने के एक दिन बाद जारी किया गया था।

    आदेश में कहा गया है कि सार्वजनिक सुरक्षा, सुरक्षा प्रतिष्ठानों और आम जनता के लिए खतरे की संभावना को देखते हुए लेह के पुलिस अधीक्षक ने आम जनता और पर्यटकों द्वारा ड्रोन और यूएवी उड़ाने पर रोक लगाने के आदेश जारी करने का अनुरोध किया है।

    भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए, डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि लेह जिले के पूरे अधिकार क्षेत्र में स्थानीय लोगों, पर्यटकों या किसी भी निजी व्यक्ति द्वारा किसी भी तरह के ड्रोन या यूएवी को उड़ाना, संचालन या उपयोग करना सख्त वर्जित है।

    कोई यूएवी देखें तो तुरंत दे पुलिस को सूचना

    आदेश में कहा गया है, "कोई भी व्यक्ति जो इस आदेश का उल्लंघन करते हुए किसी भी ड्रोन या यूएवी को उड़ते हुए देखता है तो उसे तुरंत पुलिस नियंत्रण कक्ष (पीसीआर) या निकटतम पुलिस या नागरिक अधिकारियों को इसकी सूचना देनी चाहिए।" इस बीच, ऑल लद्दाख होटल और गेस्ट हाउस एसोसिएशन ने लेह हवाई अड्डे से उड़ानों के जारी व्यवधान के कारण फंसे पर्यटकों के लिए मानार्थ ठहरने की घोषणा की है।

    फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए उठाया गया कदम

    एसोसिएशन की अध्यक्ष रिग्जिन वांगमो लाचिक ने कहा कि एसोसिएशन ने फंसे हुए पर्यटकों की सहायता के लिए एक एकीकृत कदम उठाया है और निर्णय लिया है कि जिन मेहमानों की आउटबाउंड उड़ानें मौजूदा स्थिति के कारण रद्द कर दी गई हैं, उन्हें उन्हीं होटलों में निशुल्क ठहरने की सुविधा प्रदान की जाएगी, जहां वे लद्दाख में ठहरे हुए हैं।

    उन्होंने कहा कि यह निर्णय बुधवार को एसोसिएशन की एक बैठक में लिया गया और यह ऐसे समय में लिया गया है जब हॉस्पिटालिटी उद्योग को इस चुनौती भरे समय में मेहमानों की देखभाल और सहायता करने की जरूरत है। उन्होंने कहा, "यह पहल लद्दाख के पर्यटन क्षेत्र के मूल मूल्यों को दर्शाती है और इसका उद्देश्य एक जिम्मेदार और स्वागत करने वाले गंतव्य के रूप में इसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखना है।"

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