SIT ने साइबर जिहादी के खिलाफ दायर किया चार्जशीट, फर्जी हैंडलों से देश के खिलाफ फैलाता था 'जहर'
Jammu Kashmir News जम्मू-कश्मीर में प्रशासन इन दिनों आतंकी गतिविधियों के खात्मे में जुटा है। एसआईटी (SIT) ने इंटरनेट मीडिया पर देश के एकता के खिलाफ घा ...और पढ़ें

राज्य ब्यूरो, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर जांच एजेंसी (एसआईए) ने इंटरनेट मीडिया पर सक्रिय एक साइबर जिहादी के खिलाफ बड़गाम स्थित विशेष अदालत में आरोपपत्र दायर किया है। आरोपित पर इंटरनेट मीडिया के प्लेटफार्म एक्स पर देश की एकता, अखंडता के लिए घातक सामग्री के प्रचार-प्रसार, जम्मू कश्मीर में आतंकी हिंसा को सही ठहराने, आतंकियों के महिमामंडन का आरोप है।
बड़गाम का रहने वाला है इरफान
उसने अपने एक्स हैंडल पर राष्ट्रीय ध्वज का भी अपमान किया है। आरोपित का नाम इरफान उल हक है और वह जिला बड़गाम में काऊसा का रहने वाला है। उसके खिलाफ एसआईए ने वर्ष 2022 में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू की थी।
यह जांच पुलिस ने इंटनेट मीडिया पर कश्मीर में आतंकी हिंसा को सही ठहराने वाली भड़काऊ और फर्जी खबरों व सूचनाओं का संज्ञान लेते हुए दर्ज की थी।
SIA ने इन फर्जी हैंडल का लगाया पता
इस दौरान एसआईए ने एक्स पर सक्रिय लैसरेटिड कश्मीर नामक एक हैंडल का पता लगाया। इसकी जांच की गई और पता चला कि जो व्यक्ति इस हैंडल को चला रहा है, उसने कुछ और फर्जी हैंडल भी तैयार किए हैं। उसने यह सभी हैंडल फर्जी नामों से तैयार किए थे।
एसआईए ने अपनी गहन जांच के आधार पर लैसरेटिड कश्मीर, द रजिस्टेंस कश्मीर, मेमड कश्मीर और वूंडेड कश्मीर नामक हैंडल चिह्नित कर पता लगाया कि ये सभी एक ही व्यक्ति इरफान उल हक द्वारा संचालित किए जा रहे हैं। एसआईए ने सभी आवश्यक सुबूत जुटाने के बाद उसे हाल ही में गिरफ्तार कर लिया।
सोपोर में दो फरार आतंकियों की संपत्ति कुर्क
अदालत के आदेश पर पुलिस ने शनिवार को सोपोर में दो फरार आतंकियों की 38 लाख 91 हजार 250 रुपये की संपत्ति कुर्क की है। ये दोनों वर्ष 2008 में सुरक्षाबलों से बचने के लिए पाकिस्तान भाग गए थे। सोपोर में यंबरजलवारी के रहने वाले इरशाद अहमद रेशी की चार कनाल और नौ मरला जमीन को कुर्क किया गया है।
इस जमीन की कीमत 21 लाख 13 हजार 750 रुपये है। इसके अलावा हारवन बोम्मई सोपोर में बशीर अहमद मीर की दो कनाल और पांच मरला बाग की जमीन कुर्क की गई, जिसकी कीमत 17 लाख 77 हजार 500 रुपये है।
प्रवक्ता ने बताया कि दोनों फरार आतंकियों की संपत्ति की कुर्की उनके खिलाफ शत्रु एजेंट अध्यादेश की धारा 2/3, 120बी, 121 आइपीसी और शस्त्र अधिनियम की धारा 7/24 के तहत मामले दर्ज हैं।
यह भी पढ़ें- 'सरकार ने वादा किया था उस समय मैं भी...', जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा दिए जाने पर अब क्या बोले फारूक अब्दुल्ला?
यह भी पढ़ें- जम्मू-कश्मीर: शादी में गए तीन लापता नागरिकों की नाले में मिली लाश, हादसा या फिर आतंकी साजिश? जांच में जुटी पुलिस

कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।