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    Jammu News : सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं श्रमिक, जानिए कहां कराएं रजिस्ट्रेशन

    Updated: Thu, 29 May 2025 02:10 PM (IST)

    श्रम विभाग के अधिकारी प्रभजोत गुप्ता ने श्रमिकों से श्रम विभाग में पंजीकरण कराने की अपील की है। पंजीकरण कराने पर दुर्घटना बीमा कन्या विवाह अनुदान और शिक्षा के लिए सहायता मिलती है। सरकार मजदूरों को आर्थिक सहायता विवाह में मदद और बीमारी के इलाज के लिए भी सहायता प्रदान करती है। पंजीकरण से मजदूरों की स्थिति में सुधार होगा।

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    सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं श्रमिक, यहां करें पंजीकरण

    संवाद सहयोगी, सुंदरबनी। श्रम विभाग के जिला अधिकारी प्रभजोत गुप्ता ने कहा है कि श्रम विभाग में पंजीकरण कराकर श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठाएं। श्रम विभाग में पंजीकरण करने से श्रमिकों को कई लाभ मिल रहे हैं। पंजीकरण श्रमिक को दुर्घटना बीमा, कन्या विवाह के लिए अनुदान एवं हर साल स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को विभाग द्वारा अनुदान दिया जाता है।

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    उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर सरकार के उपमुख्यमंत्री व श्रम विभाग के मंत्री के दिशा निर्देश पर हर क्षेत्र में शिविर लगाकर श्रमिकों को अधिक से अधिक जागरूक कर श्रम विभाग में पंजीकरण करवाया जा रहा है। उन्होंने बताया की जानकारी के अभाव में कई श्रमिक पंजीकरण नहीं कर पाते और वह योजनाओं से वंचित रह जाते हैं।

    उन्होंने बताया श्रम कार्ड बनाने के बाद मजदूरों को सरकार की ओर से काफी सुविधाएं मिलती है। इसके तहत शिक्षा के लिए आर्थिक सहायता, विवाह के लिए आर्थिक सहायता, मजदूरी में प्रयुक्त होने वाले औजार के लिए अनुदान दिया जाएगा। दुर्घटना होने पर सहायता भी दी जाएगी।

    उन्होंने कहा कि यह कदम मजदूरों की हालत को बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। निर्माण स्थल पर काफी संख्या में मजदूर कार्य करते हैं। ऐसे में उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सरकार उठा रही है। उन्होंने बताया कि पंजीकृत मजदूर को अगर काम करते समय चोट लगती है तो उसे 5 हजार रुपये की सहायता विभाग द्वारा दी जाती है।

    पंजीकृत मजदूर के बच्चों की शादियों में 50 हजार रुपये आर्थिक मदद विभाग द्वारा की जाती है। साथ ही अगर पंजीकृत मजदूर की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में विभाग द्वारा परिवार को दो लाख रुपये की सहायता दी जाती है। दीर्घकालीन बीमारी के मामले में विभाग मजदूर की सहायता के लिए डेढ़ लाख रुपये मदद करता है। श्रम के दौरान चिकित्सा उपचार के लिए 3 महीने तक विभाग पंजीकृत मजदूर को 28 हजार रुपये की मदद करता है।