कठुआ जिले में आतंकी गतिविधियों की आशंका के चलते VPN बैन, दो महीनों के लिए लागू रहेगा प्रतिबंध
जम्मू-कश्मीर के कठुआ जिले में आतंकी गतिविधियों की आशंका के चलते वीपीएन सेवाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट ने अगले दो महीनों के लिए यह ...और पढ़ें

वीपीएन के इस्तेमाल से आतंकियों द्वारा संचार और सूचनाओं के आदान-प्रदान की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है।
डिजिटल डेस्क, कठुआ। कठुआ सीमांत इलाकों में संदिग्ध आतंकी गतिविधि देखे जाने व सीमा पार से घुसपैठ की आशंका बढ़ने के बाद प्रशासन ने बुधवार को राष्ट्रीय सुरक्षा की चिंताओं का हवाला देते हुए जिले में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क (VPN) के इस्तेमाल पर दो महीने के लिए बैन लगा दिया है।
जिला मजिस्ट्रेट राजेश शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि कुछ लोग और ग्रुप साइबर पाबंदियों को बायपास करने और प्रतिबंधित एप्लिकेशन, वेबसाइट और डिजिटल कंटेंट तक पहुंचने के लिए VPN सर्विस का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं।
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत यह रोकथाम की कार्रवाई की गई है। यह बैन कठुआ जिले के इलाके में काम करने वाले सभी लोगों, संस्थानों, साइबर कैफे और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर पर लागू होता है, सिवाय उनके जिन्हें सरकार ने एक खास आधिकारिक आदेश के ज़रिए साफ़ तौर पर इजाज़त दी है।
कठुआ के सीनियर पुलिस सुपरिटेंडेंट को आदेश को पूरी तरह से लागू करने का निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि निर्देश का कोई भी उल्लंघन करने पर कानून के संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 24 दिसंबर से तुरंत लागू होगा।
आपको बता दें कि इससे पहले जिला पुंछ व राजौरी में भी प्रशासन ने वीपीएन के इस्तेमाल पर दो माह के लिए प्रतिबंध लगाया हुआ है।

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