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    Jammu Kashmir: वाहन खरीदना आज से होगा महंगा, वाहनों का वन टाइम टैक्स बढ़ा

    By Rahul SharmaEdited By:
    Updated: Fri, 02 Aug 2019 06:08 PM (IST)

    आटो कंपनियों को आशंका है कि वन टाइम टैक्स की राशि बढ़ाने से वाहनों की बिक्री में इसका असर पड़ सकता है। ...और पढ़ें

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    Jammu Kashmir: वाहन खरीदना आज से होगा महंगा, वाहनों का वन टाइम टैक्स बढ़ा

    जम्मू, जागरण संवाददाता। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहे हैं तो ज़रा ध्यान दीजिए। शुक्रवार से नए वाहन खरीदने पर वाहन मालिकों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सभी तरह के मोटर वाहन की कुल राशि का 9 प्रतिशत और 1.5 लाख तक ऊपर की कीमत वाले मोटर साइकिल से 10 प्रतिशत की राशि वन टाइम टैक्स के रूप में अदायगी करनी पड़ेगी।

    ट्रांसपोर्ट विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर हसन सामून ने पहली अगस्त को एसआरओ-492 जारी करते हुए जम्मू-कश्मीर मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट 1957 के अंतर्गत सेक्शन तीन के तहत इस विषय पर पूर्व में जारी की गई सभी अधिसूचनाओं के अधिपत्य में यह निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के किसी भी सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने वाले वाहनों से वसूली जाने वाला वन टाइम टैक्स बढ़ाया दिया गया है। नए मोटर वाहन खरीदने वाले वाहन मालिकों से कुल वाहन की कीमत पर 9 प्रतिशत और 1.5 लाख रुपए से अधिक की राशि वाले मोटर साइकिल की कुल राशि पर 10 प्रतिशत वन टाइम टैक्स वसूला जाएगा।

    इस संबंध में जम्मू के आरटीओ धनंतर सिंह का कहना है कि इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और जो भी दो अगस्त से नया वाहन खरीदेगा या इसका पंजीकरण करवाएगा उससे वाहन कंपनियां नई दर से वन टाइम टैक्स वसूलेंगी। वन टाइम टैक्स बढ़ाने से आने वाले समय में आरटीओ के राजस्व में भी वृद्धि होगी।

    वहीं इस संबंध में आटो कंपनियों को आशंका है कि वन टाइम टैक्स की राशि बढ़ाने से वाहनों की बिक्री में इसका असर पड़ सकता है। हांडा रीजेंसी के मैनेजर पंकज का कहना है कि शुरूआत में नए वाहन खरीदने वाले लोग कुछ समय के लिए अपनी योजना को टाल सकते हैं इससे वाहनों की बिक्री में कुछ समय तक असर देखने को मिल सकता है लेकिन कुछ समय के उपरांत सब कुछ सामान्य हो जाएगा क्योंकि आजकल सभी बैंक वाहन के लोन ऑनरोड प्राइस के आधार पर ही देते हैं।

    मान लीजिए अगर पांच लाख की कीमत वाला कोई नया मोटर वाहन खरीदता है तो उससे 45 हजार रुपए वन टाइम टैक्स वसूला जाएगा जबकि 1.50 लाख रुपए से अधिक की कीमत वाले वाहन मालिक को 15 हजार रुपए वन टाइम टैक्स अदा करना पड़ेगा।

    वाहनों की पूर्व में वसूली जाने वाली रजिस्ट्रेशन फीस दर

     

    वाहन प्रकार                                          टोकन टैक्स

     

    1405 सीसी तक के लाइट मोटर व्हीकल        6000 रुपए

    1405 सीसी से अधिक वाले लाइट मोटर व्हील  20,000 रुपए

    मोटर साइकिल                                        4000 रुपए

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