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    ऊधमपुर जिले के चिनैनी हत्याकांड में अदालत ने दोषियों को सुनाई सजा, पांच को सुनाई उम्रकैद की सजा

    By Surinder Raina Edited By: Rahul Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 12:56 PM (IST)

    ऊधमपुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश की अदालत ने चिनैनी हत्याकांड में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों में पहाड़ सिंह, राधा देवी, हरी ...और पढ़ें

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    अदालत ने हत्या, हत्या के प्रयास और सबूत मिटाने के आरोपों को सिद्ध पाया।

    जेएनएफ, जम्मू। ऊधमपुर के प्रधान सत्र न्यायाधीश विरेंद्र सिंह भाउ की अदालत ने चेनेनी हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

    अदालत ने दोषियों को हत्या और हत्या के प्रयास सहित विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराया।दोषियों में पहाड़ सिंह उर्फ पुरशोत्तम, राधा देवी, हरीश सिंह, अनिल सिंह और अरनूद सिंह उर्फ राजेश शामिल हैं।

    मामले के अनुयार यह मामला आरोपी पहाड़ सिंह और राधा देवी के बीच कथित अवैध संबंधों से उत्पन्न हुआ, जिसका मृतक विजय कुमार और शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह ने विरोध किया था।

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    अभियोजन के अनुसार 12 व 13 दिसंबर 2020 की मध्यरात्रि लगभग एक बजे कुछ लोग शिकायतकर्ता गुरदीप सिंह के घर पहुंचे और दरवाजा खोलने की मांग  की। इसके बाद घर में घुसकर हमला किया गया।अदालत ने प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के बयानों का भी हवाला दिया, जिनमें पायल देवी शामिल थीं।

    उन्होंने बताया कि रात करीब एक बजे आरोपियों ने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया और विजय कुमार पर लाठियों, टोका और लोहे की पाइप से हमला किया। सजा सुनाते हुए अदालत ने माना कि अभियोजन पक्ष ने विजय कुमार की हत्या और गुरदीप सिंह की हत्या के प्रयास के आरोपों को सिद्ध कर दिया है।

    साथ ही यह भी पाया गया कि पहाड़ सिंह ने साक्ष्य नष्ट किए, जिससे उस पर धारा 201 आईपीसी के तहत दोष सिद्ध हुआ। वहीं अनिल सिंह के पास टोका होने और उसके प्रयोग को साबित मानते हुए उसे आर्म्स एक्ट की धारा 4/25 के तहत भी दोषी ठहराया गया।

    अदालत ने सभी दोषियों को हत्या के तहत आजीवन कारावास एवं 10,000 रुपये जुर्माना, हत्या के प्रयास के तहत 10 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माना, तथा सबूत मिटाने के तहत 7 वर्ष का कठोर कारावास एवं 5,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।