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    Jammu News: डोडा बस हादसे के बाद हरकत में आया परिवहन विभाग, बिना दस्तावेज के चल रहे वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी

    By surinder rainaEdited By: Deepak Saxena
    Updated: Fri, 17 Nov 2023 10:51 PM (IST)

    जम्मू के डोडा बस हादसे के बाद परिवहन विभाग ने बिना दस्तावेज के चल रहे वाहनों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। बिना दस्तावेज के चल रहे वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी विभाग ने शुरू कर दी है। इसके साथ ही परिवहन आयुक्त ने बताया कि 15 दिन के भीतर वाहनों के दस्तावेज अपडेट करवा लें वरना वाहन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

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    जम्मू में परिवहन विभाग बिना दस्तावेजों के चलने वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है (फाइल फोटो)।

    जागरण संवाददाता, जम्मू। डोडा बस हादसे में 39 लोगों की जान खोने के बाद परिवहन विभाग हरकत में आया है। परिवहन विभाग ने अब उन व्यवसायिक वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी की है जिनके पास सड़क पर चलने के लिए पूरे दस्तावेज नहीं है।

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    परिवहन आयुक्त राहुल शर्मा ने डोडा बस हादसे के दो दिन बाद शुक्रवार को जन अधिसूचना जारी की है जिसमें उन्होंने अभी भी कुछ वाहनों के बिना पर्याप्त दस्तावेजों के सड़क पर चलने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि अभी भी कई वाहन बिना फिटनेस सर्टिफिकेट, रोड टैक्स, परमिट की वैधता समाप्त होने के बाद, बिना पैसेंजर टैक्स दिए सड़कों पर चल रहे हैं।

    उन्होंने इन वाहन मालिकों को निर्देश दिए हैं कि वे पंद्रह दिनों के भीतर अपने वाहनों के सभी दस्तावेज अपडेट कर लें। परिहवन आयुक्त ने इसके साथ ही चेतावनी दी है कि अगर पंद्रह दिनों के भीतर वाहन मालिकों ने अपने वाहनों के दस्तावेज अपडेट नहीं करवाए तो वाहनों को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा।

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    वाहनों को किया जाएगा ब्लैकलिस्टेड

    वाहनों के ब्लैकलिस्ट करने के बाद उन्हें सड़कों पर नहीं चलाया जा सकेगा और अगर कोई ब्लैकलिस्ट वाहन सड़क पर चला मिला तो उसके मालिक के खिलाफ सख्त कानून कार्रवाई की जाएगी।अब तक हुए अधिकतर सड़क हादसों में भी सामने आया है कि वाहनों में खराबी के कारण हादसे हुए हैं।वाहनों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट ही नहीं होता है।

    हर व्यवसायिक वाहन का प्रतिवर्ष आरटीओ कार्यालय में फिटनेस पास करवाना होता है। आरटीओ कार्यालय में वाहनों की जांच के बाद ही फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाता है। बिना दस्तावेजों के वाहन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने पर उसमें सवार यात्रियों को इंश्योरेंस कंपिनयों की ओर से मिलने वाला मुआवजा भी प्राप्त नहीं हो पाता है। परिवहन आयुक्त राहुल शर्मा का कहना है कि वाहन मालिकों को इस मामले में कोई रियायत नहीं दी जाएगी। उन्हें पंद्रह दिनों का समय दिया गया है। इसके बाद वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने का काम शुरू हो जाएगा।

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