जम्मू-कश्मीर: PoK विस्थापित याचिका पर हाईकोर्ट का प्रशासन से जवाब तलब, सुनवाई 10 फरवरी तक स्थगित
जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने PoK से विस्थापितों से जुड़ी जनहित याचिका पर प्रशासन से जवाब मांगा है। जस्टिस जावेद इकबाल वानी की बेंच ने याचिका पर सुनवाई करत ...और पढ़ें

जम्मू-कश्मीर: PoK विस्थापित याचिका पर हाईकोर्ट का प्रशासन से जवाब तलब (File Photo)
जागरण संवाददाता, जम्मू। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट की जम्मू पीठ ने गुलाम जम्मू-कश्मीर से वर्ष 1947 में विस्थापित लोगों से जुड़े मामलों पर दायर जनहित याचिका (पीआइएल) में केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन से जवाब तलब किया है।
चीफ जस्टिस अरुण पल्ली और जस्टिस रजनीश ओसवाल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की। यह याचिका जम्मू-कश्मीर एक्शन कमेटी की ओर से उसके अध्यक्ष गुरदेव सिंह ने दायर की है। न्यायलय ने कहा कि इससे पहले 24 नवंबर 2025 को प्रतिवादियों को निर्देश देकर जवाब दाखिल करने के लिए समय दिया गया था।
सुनवाई के दौरान प्रतिवादियों की ओर से पेश सरकारी वकील ने न्यायालय से अनुरोध किया कि औपचारिक नोटिस जारी किया जाए ताकि विस्तृत जवाब रिकार्ड पर रखा जा सके। इस पर अदालत ने नोटिस जारी किया, जिसे सरकारी वकील ने प्रतिवादियों की ओर से स्वीकार किया और जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 10 फरवरी 2026 की तारीख निर्धारित की है।

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